नयी दिल्ली, 11 नवम्बर । दिल्ली सरकार ने होटलों, रेस्त्रां और क्लबों को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसर में परोसी जाने वाली शराब का उचित रिकार्ड रखें और ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।attacknews
यह कदम तब आया है जब आबकारी विभाग ने यह देखा कि रेस्त्रां, होटल और क्लब द्वारा शराब खरीदने ओर बेचने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।
विभाग ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हाल में :विभाग की: निरीक्षण टीमों द्वारा सूचित किया गया कि कुछ अन्य दुकानों की शराब विभिन्न लाइसेंसी क्लब, होटल और रेस्त्रां के परिसरों में पायी गई।
उसने आदेश में कहा, ‘‘इसलिए किसी भी कदाचार में संलिप्तता की संभावना समाप्त करने के लिए यहां सभी लाइसेंसी होटलों, रेस्त्रां और क्लबों को निर्देश दिया जाता है कि वे शराब की प्राप्ति और बिक्री की सभी पर्चियां सुरक्षित रखें।’’ इसमें कहा गया है कि इस आदेश का इन प्रतिष्ठानों के सभी लाइसेंस धारकों से अनुपालन करने के लिए कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसमें लाइसेंस निलंबित करना या रद्द करना शामिल है।