Home / क़ानून / वकीलों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की दिल्ली पुलिस की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया attacknews.in

वकीलों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की दिल्ली पुलिस की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया attacknews.in

नयी दिल्ली, 06 नवंबर । दिल्ली उच्च न्यायालय से बुधवार को दिल्ली पुलिस को दोहरा झटका लगा। न्यायालय ने तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़पों पर अपने पहले के आदेश पर गृह मंत्रालय की तरफ से दायर स्पष्टीकरण याचिका को खारिज करने के साथ ही साकेत अदालत की घटना पर प्राथमिकी दर्ज करने की भी मंजूरी नहीं दी।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायाधीश सी हरिशंकर ने तीन नवंबर के न्यायालय के आदेश पर स्पष्टीकरण के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि आदेश अपने आप में पूरी तरह स्पष्ट है।

गृह मंत्रालय की तरफ से दायर इस याचिका में कहा गया था कि तीन नवंबर वाला आदेश तीस हजारी मामले के बाद की घटनाओं पर लागू नहीं होना चाहिए।

तीस हजारी अदालत में दो नवंबर को पार्किंग को लेकर वकीलों और दिल्ली पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें कई वकील और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके अलावा कई वाहनों में तोड़फोड़ की गयी थी।

उच्च न्यायालय ने तीन नवंबर को इस घटना की न्यायिक जांच कराने के आदेश के साथ ही आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए थे।

इसके बाद चार और पांच नवंबर को साकेत अदालत परिसर के बाहर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पिटाई और एक नागरिक की कथित तौर पर वकीलों ने पिटाई कर दी थी। साकेत पुलिस ने इस संबंध में दो अलग-अलग शिकायत दर्ज की है।

पुलिस ने साकेत अदालत की घटना के संबंध में वकीलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति का न्यायालय से आग्रह किया था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान वकीलों ने दिल्ली पुलिस पर नये आरोप लगाए। वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वकीलों के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया। वकीलों की तरफ से पुलिसकर्मी की पिटाई के वीडियो में शामिल वकील को पहचानने से भी इन्कार कर दिया। इस वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार एक पुलिसकर्मी को एक व्यक्ति पीट रहा था। पिटाई करने वाले युवक को वकील बताया गया था।

वकीलों ने पुलिस पर अपने अधिकारों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वकीलों ने आज भी विभिन्न जिला अदालतों में प्रदर्शन किया और सभी पांच अदालतों में अधिवक्ताओं ने कामकाज ठप रखा।

About Administrator Attack News

Dr.Sushil Sharma Admin/Editor

Check Also

न्यायमूर्ति नागरत्ना सितंबर 2027 में होगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), आज बनी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस,नौ नए न्यायाधीश नियुक्त attacknews.in

न्यायमूर्ति नागरत्ना सितंबर 2027 में होगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), आज बनी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस,नौ नए न्यायाधीश नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट का आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66ए में मुकदमे दर्ज करने पर राज्यों को नोटिस,इस धारा में भड़काऊ सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान attacknews.in

सुप्रीम कोर्ट का आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66ए में मुकदमे दर्ज करने पर राज्यों को नोटिस,इस धारा में भड़काऊ सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान

लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें;शुरू हुई चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में रोजाना सुनवाई,डोरंडा कोषागार से करोडों रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू समेत 110 आरोपियों पर लटकी तलवार attacknews.in

लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें;शुरू हुई चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में रोजाना सुनवाई,डोरंडा कोषागार से करोडों रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू समेत 110 आरोपियों पर लटकी तलवार

महाभारत का प्रसंग याद दिलाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगायी रोक, सरकार को सीधा प्रसारण के दिये निर्देश;सरकार यात्रा को दे चुकी थी मंजूरी attacknews.in

महाभारत का प्रसंग याद दिलाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगायी रोक, सरकार को सीधा प्रसारण के दिये निर्देश;सरकार यात्रा को दे चुकी थी मंजूरी

दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने डिजिटल मीडिया के लिए तय किये गए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से किया इनकार,7 जुलाई को सुनवाई attacknews.in

दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने डिजिटल मीडिया के लिए तय किये गए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से किया इनकार,7 जुलाई को सुनवाई