रामपुर 25 जुलाई । उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद मोहम्मद आजम खान पर निजी विश्वविद्यालय के लिये अवैध तरीके से कब्जा की गयी जमीन को खाली करने और तीन करोड़ 27 लाख रूपये जुर्माना वसूलने के आदेश दिये है।
जिला मजिस्ट्रेट सदर की अदालत में गुरूवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश तिवारी ने आदेश जारी करते हुये कहा कि श्री खां और अन्य को 15 दिन के भीतर लोक निर्माण विभाग की जमीन खाली करनी होगी अन्यथा उसे ध्वस्त कर दिया जायेगा।
अदालत ने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन को तीन लाख 27 हजार 600 रूपये का हर्जाना भरने का भी आदेश दिया।attacknews.in