भोपाल, 30 दिसंबर । मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ के 866 नए मामले सामने आने के साथ ही इस बीमारी से 13 नए मरीजों की मृत्यु हो गयी है।
राज्य स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा आज रात्रि जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान 27,081 सेंपल जांचे गए, जिसमें कोरोना के 866 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमण की दर 3़ 1 प्रतिशत रही। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 2,40,947 तक पहुंच गयी है।
वहीं प्रदेश में 13 नए मरीजों की मृत्यु हो गयी जिनमें इंदौर में चार, भोपाल में दो, जबलपुर, खरगोन, उज्जैन, विदिशा, मुरैना, बड़वानी और दमोह में एक-एक मरीज शामिल हैं। अब तक कुल 3595 मरीज अपनी जान गवां चुके हैं।
दमोह में मिले कोरोना के 8 नए मरीज
दमोह जिले में कोरोना संक्रमण के 8 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 2652 हो गई है। इन 8 मरीजों में 6 पुरुष एवं 2 महिलाएं हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संगीता त्रिवेदी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में जिले में 8 नए मरीज मिले हैं जबकि अभी तक 114 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक 2380 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं जबकि 158 एक्टिव मरीज है।
उज्जैन में मिले कोरोना के 30 नए मामले
उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण (कोविड़-19) के 30 नए मामले सामने आने के बाद अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4800 के पार हो गई जबकि 4504 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 697 प्राप्त सैंपल में से 30 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित पाए गए। इनमें से उज्जैन शहर के 20 और नागदा कस्बे एवं बडनगर तहसील के तीन-तीन, घटिया तहसील के दो एवं खाचरोद तथा तराना तहसील का एक-एक मरीज शामिल है। जिले में अभी तक 4827 पॉजिटिव मिले हैं। इस वैश्विक महामारी से जिले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है जबकि 221 मरीजों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। जिले में अभी तक एक लाख 54 हजार 112 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं।
नववर्ष कार्यक्रम में कोराेना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
शिवपुरी में नए वर्ष के अवसर पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन न करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के अनुसार कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूरा पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही नए वर्ष के कार्यक्रम के आयोजक होटल संचालकों आदि को अपने कार्यक्रम स्थल पर उस स्थान की क्षमता से आधे लोगों को प्रवेश देना होगा। इसके साथ ही डीजे आदि म्यूजिक उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार बजाना होगा।