नयी दिल्ली, 04 जनवरी ।कोरोना वायरस कोविड-19 का टीका लगाने वाले व्यक्ति को टीकाकरण की निर्धारित जगह पर अपना फोटो पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य है और अगर वह किसी कारणवश उसे लेना भूल जायेंगे, तो उन्हें कोरोना वैक्सीन नहीं लगायी जायेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए न सिर्फ पंजीकरण के लिए बल्कि टीका लगाने के वक्त भी फोटो पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है। फोटो पहचान पत्र साथ न रखने की स्थिति में यह पता नहीं चल पायेगा कि उक्त व्यक्ति को ही टीका लगाया जाना है।
विमान के केबिन में नहीं होगी वैक्सीन की ढुलाई
कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर जहाँ पूरी दुनिया में तैयारी जोर-शोर से चल रही है, वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि विमान के केबिन में टीके की ढुलाई नहीं की जा सकेगी।
संयुक्त राष्ट्र के विमानन नियामक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईकाओ) ने सभी तरह के टीके को खतरनाक वस्तुओं की श्रेणी में रखा है। इस श्रेणी में उन वस्तुओं को रखा जाता है जिनसे जन स्वास्थ्य या विमान की सुरक्षा को खतरे की आशंका होती है। संगठन के निर्देशों का पालन सभी देशों और विमान सेवा कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है।
कोरोना का टीका लेने पर आधे घंटे का आराम जरूरी
कोरोना वायरस कोविड-19 का टीका लेने के बाद हर व्यक्ति के लिए टीकाकरण केंद्र पर कम से कम आधे घंटे आराम करना होगा ताकि अगर उन्हें टीका लेने के बाद कोई परेशानी महसूस होती है, तो समय रहते उनका उपचार किया जा सके।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को टीकाकरण केंद्र पर कम से कम आधे घंटे का विश्राम करना चाहिए।