नयी दिल्ली, 14 जनवरी । सेबी, ट्राई जैसी नियामक इकाइयों तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों में अध्यक्ष या सदस्य के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले उनकी पृष्ठभूमि की खुफिया ब्यूरो द्वारा जांच की जाएगी। नये नियमों में यह व्यवस्था की गई है।attacknews.in
नियामक इकाइयों तथा न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति उनकी संबंधित चयन समितियां अथवा खोज-सह-चयन समतियों द्वारा की जाती है।
कार्मिक मंत्रालय ने इस तरह के पदों पर नियुक्ति से पहले लोगों के चरित्र व चाल-चलन के सत्यापन के लिए नये दिशानिर्देश जारी किये हैं।attacknews.in
प्रावधानों के अनुसार, संबंधित चयन समितियां पहले चरण में उम्मीदवारों की छंटनी करेगी। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों के सचिवों को भेजे पत्र में कहा, ‘‘छंटनी के बाद चुने गये उम्मीदवारों के चरित्र व चाल-चलन का सत्यापन प्रशासन विभाग खुफिया ब्यूरो के जरिये कराएगा।’’ खुफिया ब्यूरो से स्वीकृति मिलने के बाद चयन समिति उम्मीदवारों का एक पैनल सुझाएगी और वह सूची मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को सौंपी जाएगी।
सभी मंत्रालयों के लिये भविष्य में इस तरह के पदों पर नियुक्ति में नये प्रावधानों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है।attacknews.in