नयी दिल्ली , 14 अप्रैल। आयकर विभाग ने आज कहा कि कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को कंपनियों के लिए पैन व टैन का पर्याप्त सबूत माना जाएगा।
वित्त अधिनियम 2018 के तहत आयकर कानून 1961 की धारा 139 ए में संशोधन किया गया है और लेमिनेटेड कार्ड के रूप में पैन जारी करने की जरूरत समाप्त कर दी गई है।
विभाग के अनुसार , ‘ इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र सीओएआई को भी सम्बद्ध कंपनी के लिए पैन व टैन का पर्याप्त सबूत माना जाना चाहिए। ’
कंपनियां कंपनी पंजीकरण गठन , स्थायी खाता संख्या ( पैन ) आवंटन व कर कटौती व संग्रहण खाता नंबर ( टैन ) आवंटन के लिए आवेदन एक ही आवेदन पत्र के जरिए कर सकती हैं।
विभाग का कहना है कि मंत्रालय द्वारा जारी गठन प्रमाण पत्र ( सीओआई ) में पैन व टैन दोनों का उल्लेख होता है।attacknews.in