टीकाकारण कार्यक्रम में करें प्रावधान, निजी कंपनियों को कर्मचारियों के टीकाकरण को मिले प्रोत्साहन
नयी दिल्ली, 17 जनवरी । प्रमुख उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से कहा है कि कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम में कुछ ऐसे प्रावधान किये जाने चाहिये जिससे निजी कंपनियों को उनके कर्मचारियों के टीकाकरण के लिये प्रोत्साहन मिले।
उद्योग संगठन ने कहा है कि टीकाकरण खर्च को कंपनियों के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दायरे में लाया जा सकता है। इससे टीकरकण कार्यक्रम को जल्द से जल्द व्यापक दायरे में पहुंचाया जा सकेगा।
संगठन ने कहा कि ऐसा प्रावधान किये जाने से निजी कंपनियां कर्मचारियों का टीकाकरण कराने के प्रति प्रोत्साहित होंगी और इसके परिणामस्वरूप टीके की पहुंच का दायरा जल्द बढ़ेगा।
सीआईआई के कोरोना टीकाकरण पर गठित कार्यबल ने इस संबंध में नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड-19 टीकाकरण प्रशासन पर गठित राष्ट्रीय विशेष समूह को इस सबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव सौंपे हैं।
संगठन ने टीकाकरण के पहले चरण से ही निजी क्षेत्र की क्षमता का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया है। उद्योग संगठन में अपने सुझावों में सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम में ऐसे तथ्यों की पहचान की है जिन्हें समर्थन दिये जाने पर उन्हें कंपनियों के सीएसआर व्यय के तहत लाया जा सकता है।
कंपनी अधिनियम 2013 के तहत मुनाफा कमाने वाली कंपनियों की कुछ श्रेणियां हैं जिन्हें अपने तीन साल के मुनाफे के औसत लाभ का दो प्रतिशत कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करना होता है। इन गतिविधियों के दायरे में कंपनी के कारखाने के आसपास रहने वाली आबाद के कल्याण से जुड़े कार्य शामिल होते हैं।
सीआईआई कार्यबल ने कहा है कि सरकार टीकाकरण कार्यक्रम के पहले चरण से ही निजी क्षेत्र की क्षमता का इस्तेमाल कर सकती है। यह काम सार्वजनिक- निजी भागीदारी के तहत किया जा सकता है।