Home / #coronavirus / शिवराज सिंह चौहान की जिंदगी का सबसे भयानक दौर गुजरा जो था कोरोना की दूसरी लहर को बताकर कहा:कुछ छूटों के साथ कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक लागू रहेगा, क्राइसिस मेनेजमेंट समूह प्रत्येक तीसरे दिन रिव्यू करेंगे attacknews.in

शिवराज सिंह चौहान की जिंदगी का सबसे भयानक दौर गुजरा जो था कोरोना की दूसरी लहर को बताकर कहा:कुछ छूटों के साथ कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक लागू रहेगा, क्राइसिस मेनेजमेंट समूह प्रत्येक तीसरे दिन रिव्यू करेंगे attacknews.in

भोपाल, 31 मई । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संकट टला है, समाप्त नहीं हुआ। प्रदेश में आगामी 15 जून तक कई छूटों के साथ कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।

श्री चौहान ने आज मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, प्रभारी सचिवों सहित क्राइसिस मेनेजमेंट समूह के सदस्यों से चर्चा की।

उन्होंने कहा कि क्राइसिस मेनेजमेंट समूह छूटों के विषय में निर्णय लेंगे तथा प्रत्येक तीसरे दिन रिव्यू करेंगे। संक्रमण किसी भी स्थिति में बढ़ने नहीं देना है।

श्री चौहान ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ‘मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दौर’ था। इस संकट के समय में जिस तरह जनसहयोग से मध्यप्रदेश संकट से बाहर आया है, उसके लिए मैं सभी को अपनी अर्न्तरात्मा से धन्यवाद देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश क्राइसिस मेनेजमेंट समितियों के माध्यम से जनसहयोग द्वारा कोरोना नियंत्रण का अनूठा मॉडल है, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है।

श्री चौहान ने कहा कि हर व्यक्ति के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार, सभी कोविड गाइड लाइन्स का पालन अनिवार्य है। हर जिले में इसे सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.6 प्रतिशत रह गई है, यह प्रसन्न्ता की बात है। प्रदेश की रिकवरी रेट 96 प्रतिशत हो गई है। आज किए गए 75 हजार से अधिक टैस्ट में 1205 नए पॉजिटिविट प्रकरण आए हैं। खण्डवा जिले में कोरोना का कोई प्रकरण नहीं है तथा 30 जिलों में 10 से कम नए प्रकरण आए हैं।

श्री चौहान ने कहा कि सभी दुकानदान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। स्वंय मास्क लगाएं, दुकान पर सेनेटाइजर रखें, ग्राहकों के बीच दूरी की व्यवस्था करें तथा बिना मास्क वाले को सामान न दें।

श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार 03 महीने का तथा केन्द्र सरकार 02 महीने का नि:शुल्क राशन दे रही है। प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 05 किलो राशन दिया जा रहा है। यह सभी को मिल जाए यह सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता को कोरोना से सहायता देने के लिए 05 नई योजनाएं मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोरोना योद्धा योजना, अनुकंपा नियुक्ति एवं विशेष अनुग्रह योजना, तथा कोविड मृत्यु पर अनुगृह राशि योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इन सभी का लाभ जनता को दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि अब विधायकगण अपनी विधायक निधि की 50 प्रतिशत राशि स्वेच्छानुदान के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे।

बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे।

मप्र में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन रियायतें भी रहेंगी –

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ गया है, लेकिन ऐहतियातन कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा और इस दौरान अनलॉक के तहत अनेक रियायतें कल से दी जाएंगी।

श्री चौहान ने देर शाम राज्य की जनता को संबोधित करते हुए यह बात कही। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संबोधन में श्री चौहान ने एक मंत्र देते हुए कहा ‘अब हमें जिंदगी को अनलॉक और कोरोना को लॉक’ करना है। उन्होंने नागरिकों को समझाइश भी दी और कहा कि तीसरी लहर हम लोगों की लापरवाही का ही नतीजा रहेगी, इसलिए हम लोग ‘कोविड अनुकूल व्यवहार’ को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ऐसा करने पर तीसरी लहर रोकी जा सकती है।

इस बीच श्री चौहान ने कल से पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित गतिविधियों और प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों की जानकारी भी दी।

सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिबंधित गतिविधियाँ

1 सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि।
2 स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान।
3 सिनेमा घर, शापिंग मॉल, व्यायाम शाला, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम, सभागृह
4 अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे।
5 सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे।
6 अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार / मृत्युभोज की अनुमति।
7 दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ विवाह की अनुमति।
8 किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर प्रतिबन्ध।
9 पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक कर्फ्यू।

सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियाँ

1 समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां।
2 उद्योगों में कच्चा माल / तैयार माल का आवागमन।
3 अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं और पशु चिकित्सा अस्पताल
4 केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, पशु आहार की दुकानें।
5 पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस। मण्डी, खाद बीज / कृषि यंत्र की दुकानें एवं सभी कृषि गतिविधियाँ
6 रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल टेक होम डिलेवरी के लिए)
7 लॉजिंग/होटल (केवल आगन्तुकों के लिए रूम डायनिंग के साथ)
8 बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम • प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स बैंक, इन्श्योरेंस, नॉन- बैंकिंग फाइनांस कम्पनियाँ, सहकारी साख समिति, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज आदि का संचालन एवं आवागमन
9 इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक आई. टी सर्विस प्रोवाईडर आवागमन
10 एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन।
11 अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मचारी
12 सार्वजनिक परिवहन (निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से)
13 सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही
14 निजी सुरक्षा सेवाएं
15 घरेलू सेवा देने वाले यथा लांड्री, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/मेड, कुक आदि का आवागमन
16 ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी
17 रेड जोन के बाहर के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य
18 फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/ डीजल/केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाये
19 मोहल्लों / कॉलोनियों में एकल दुकानें। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज
20 समस्त सिविल मरम्मत कार्य तथा नवीन कन्स्ट्रक्शन गतिविधियाँ
21 परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण का आवागमन
22 ऑटो, ई रिक्शा में 02 सवारी, टेक्सी / निजी 04 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 03 सवारी कोविड प्रोटोकॉल के साथ
23 जिला स्तर पर परंपरागत लेबर मार्किट कोविड प्रोटोकॉल के साथ
24 व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के भीतर और राज्य के बाहर आवागमन

राज्य के सभी 52 जिलों में अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह से कोरोना की दूसरी लहर के भयानक प्रकोप के कारण कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था, जो लगभग सभी जिलों में आज 31 मई तक था। मई माह में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आने के चलते श्री चौहान ने कल से अनेक रियायतों की घोषणा करते हुए राज्य काे धीरे धीरे अनलॉक करने की दिशा में कदम बढ़ाया है ।

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