बिलासपुर 09 दिसम्बर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार के पदोन्नति पर आरक्षण के निर्णय पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश रामचन्द्रन और न्यायाधीश पीपी साहू की खण्डपीठ ने इस मामले में आज सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी करते हुए यह निर्देशित किया कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शासन पदोन्नति जारी रखे,जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम न्यायालय एवं केन्द्र सरकार के निर्देशों के तहत कार्रवाई करे।