रायपुर 24 सितम्बर। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत की कथित अश्लील सीडी मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) द्वारा आज अदालत में आरोप पत्र पेश किए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने जमानत लेने से मना कर दिया,जिसके बाद अदालत ने उन्हे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
सीबीआई द्वारा आरोप पत्र पेश किए जाने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत में पेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बघेल ने जमानत की अर्जी नही लगाई।अदालत ने उनसे जमानत पेश करने को कहा तो उन्होने कहा कि उन्हे झूठा फंसाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने के कारण आनन फानन में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। उन्होने अदालत को यह भी बताया कि वह कांकेर दौरे पर थे कल देऱ शाम उन्हे नोटिस दिए जाने की सूचना दी गई।
इस मामले में श्री बघेल सहित छह आरोपियों में उनके अलावा पत्रकार विनोद वर्मा एवं विजय भाटिया अदालत में पेश हुए।अदालत ने इन दोनो की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया और एक एक लाख रूपए के बांड पर जमानत पर रिहा कर दिया।अदालत में इस मामले में तीन अन्य आरोपी विजय पाड्या,मानस कुमार एवं कैलाश मुरारका पेश नही हुए। इन्हे सीबीआई की नोटिस प्राप्त हुई या नही स्पष्ट नही है।
श्री बघेल के जमानत की अर्जी नही देने पर अदालत ने उन्हे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रायपुर केन्द्रीय जेल भेजने का निर्देश दिया।
अदालत परिसर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही बहुत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे।अदालत से उन्हे पुलिस के वाहन पर बैठाने तथा जेल पहुंचाने में पुलिस के पसीने छूट गए।
श्री बघेल ने जेल जाते समय पत्रकारों से कहा कि साल भर से कुछ नही किया,प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने पर कार्रवाई हुई। उन्होने कोई अपराध नही किया।attacknews.in