नयी दिल्ली, 05 मई । सरकार ने आक्सीजन सिलेंडर और क्रायोजेनिक टैंकरों की आयात प्रक्रिया में ढील दी है जिसके बाद संबंधित विनिर्माण प्रतिष्ठानों के भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने ऑक्सीजन सिलेंडर और क्रायोजेनिक टैंकर और कंटेनरों के आयात के लिए वैश्विक विनिर्माताओं के पंजीकरण और अनुमोदन की मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में तय किया गया कि कोविड महामारी के मद्देनजर, संगठन ऐसे पंजीकरण और अनुमोदन प्रदान करने से पहले वैश्विक निर्माताओं की उत्पादन सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण नहीं करेगा। निर्माता के विवरण प्रस्तुत करने पर किसी भी देरी के बिना इस तरह की मंजूरी ऑनलाइन दी जाएगी। निर्माता का आईएसओ प्रमाण पत्र; सिलेंडर, टैंकरों, कंटेनरों की सूची, उनके विनिर्देशन, चित्र और बैच संख्या; हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, विस्फोटक नियंत्रक एसडी मिश्रा और डॉ एस.के.सिंह से संपर्क किया जा सकता है।