नयी दिल्ली, छह अक्टूबर । कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले सात महीनों से बंद देश के सिनेमा घर 15 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की घोषणा की।
अपने आवास पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति होगी। साथ ही मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘सिनेमा घर पिछले सात महीनों से बंद हैं। वे अब 15 अक्टूबर से खुलेंगे। लोगों की सुरक्षा के लिए हमने एसओपी तैयार की है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘सिनेमा घरों में 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति होगी। एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिटाइजर जरूरी है।’’
जावड़ेकर ने बताया कि कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली एक मिनट की एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘एक शो खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज करना होगा तभी दूसरा शो आरंभ होगा। सिंगल स्क्रीन में टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा खिड़कियां खोलनी होंगी। सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। पैक्ड खाना मिलेगा।’’
उन्होंने उम्मीद जताई की एसओपी का पालन होगा और लोग 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देख सकेंगे। इसके लिए उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी दीं।
सिनेमाघर में लागू मानक प्रक्रिया के अनुसार हॉल में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी। हॉल और सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों के बीच 6 फीट की दूरी , हॉल और सार्वजनिक क्षेत्र में मास्क लगाना , प्रवेश द्वार और निकास द्वार पर टेम्परेचर की जांच करना और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
सभी सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रसारण से पहले और इंटरवेल में कोरोना को लेकर जागृति वाली एक मिनट की फिल्म या उद्घोषणा दिखाना अनिवार्य होगा। फिल्म के दो शो के बीच में आवश्यक अतंराल हो ताकि हॉल को अच्छी तरह सैनिटाइज किया जा सके।
सिंगल स्क्रीन वाले हॉल में टिकट खिड़कियों की संख्या को बढ़ाना होगा, टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन मोड को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सिनेमा हॉल में सिर्फ पैकड फूड ही बेचा जा सकेगा। साथ ही हॉल में 23 से 25 डिग्री तापमान बनाए रखना होगा। इसके साथ ही हवा की आवाजाही बेहतर होनी चाहिए। हर दर्शक का टेंपरेचर मापा जाएगा उसके बाद ही उसे एंट्री दी जाएगी। सिनेमा हॉल में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सभी नियमों का पालन करना होगा जिसमें मास्क, ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा।
मंत्रालय के मानक प्रक्रिया के अनुसार कंटेनमेंट जोन में सिनेमाघर नहीं खोले जा सकेंगे। राज्य सरकारें इन उपायों के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को जारी दिशा निर्देशों में पचास फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी थी