नयी दिल्ली 29 जून।कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने और जन जीवन को सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठा रही सरकार ने आज अनलॉक 2 से संबंधित नये दिशा
निर्देश जारी कर दिये हालाकि कंटेनमेंट जोन में पूर्णबंदी को आगामी 31 जुलाई तक सख्ती से लागू रखने का निर्णय लिया गया है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आज देर रात जारी दिशा निर्देश एक जुलाई से 31 जुलाई तक लागू होंगे और इनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में पहले की तुलना में अधिक गतिविधियों को चालू करने की अनुमति दी गयी है लेकिन मेट्रो रेल, सिनेमा हाल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आडिटोरियम, एसेम्बली हाल और इसी तरह के अन्य स्थानों को अभी बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सामाजिक , राजनैतिक , खेल , मनोरंजन , शैक्षणिक, धार्मिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाले अन्य कार्यकमों पर भी रोक पहले की तरह ही जारी रहेगी।
इनको खोलने की तिथि के बारे में अलग से निर्णय लिया जायेगा जो स्थिति के आंकलन पर आधारित होगा।
स्कूल , कालेज और कोचिंग संस्थान भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की अनुमति मिलेगी लेकिन इन्हें सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। रात्रि कर्फ्यू में भी ढील दी गयी है और अब यह रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।
कोरोना महामारी के चलते देश भर में 25 मार्च से कई चरणों में पूर्णबंदी लागू की जा चुकी है। पूर्णबंदी के कई दौर के बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश में आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए देश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी के तहत आज अनलॉक से संबंधित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।