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केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी,कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी,शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराये के आवासीय परिसरों को मंजूरी, कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान में सरकारी योगदान की अवधि तीन महीने बढी attacknews.in

नईदिल्ली 8 जुलाई ।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से आर्थिक स्तर पर मुकाबला करने के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को और पांच महीने-जुलाई से नवंबर, 2020 तक विस्तार देने को मंजूरी दी है।

योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के सभी लाभार्थी परिवारों को अगले पांच महीनों- जुलाई से नवंबर, 2020 तक प्रति महीने 1 किलो चने के नि:शुल्क वितरण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 9.7 लाख एमटी चना वितरित करने का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत 6,849.24 करोड़ रुपये है।

योजना के तहत लगभग 19.4 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। विस्तारित पीएमजीकेएवाई का सभी खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना का विस्तार भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसके तहत यह प्रयास किया गया है कि अगले पांच महीनों तक खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण किसी भी व्यक्ति, विशेषकर किसी भी गरीब परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इन पांच महीनों के दौरान चने के निःशुल्क वितरण से उपरोक्त सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

2015-2016 में स्थापित बफर स्टॉक से पैकेज के लिए दालों का वितरण किया जायेगा। पीएमजीकेएवाई की विस्तारित अवधि के दौरान वितरण के लिए भारत सरकार के पास चने का पर्याप्त स्टॉक है।

पीएमजीकेएवाई के पहले चरण (अप्रैल से जून 2020 तक) में, 4.63 लाख एमटी दालों का वितरण पहले ही किया जा चुका है, जिससे देश भर के 18.2 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं।

पृष्ठभूमि:

प्रधानमंत्री ने 30 जून, 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को नवंबर, 2020 के अंत तक विस्तार देने की घोषणा की ताकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक व्यवधान से वंचितों या गरीबों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को जुलाई से पांच माह और बढ़ाकर नवंबर, 2020 तक करने को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से निपटने के आर्थिक उपाय के रूप में केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न के अतिरिक्त आवंटन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्‍न योजना (पीएमजीकेएवाई) की अवधि को जुलाई से पांच माह और बढ़ाकर नवंबर, 2020 तक करने को मंजूरी दे दी है।

भारत सरकार ने देश में कोविड-19 से उत्‍पन्‍न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों को हो रही भारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मार्च 2020 में ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की घोषणा की।

इस पैकेज में अन्य बातों के अलावा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)’ का कार्यान्वयन भी शामिल है जिसके जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब और कमजोर परिवार/लाभार्थी किसी भी वित्तीय परेशानी का सामना किए बिना ही आसानी से खाद्यान्न प्राप्‍त कर सकें। इस कार्यक्रम के तहत आरंभ में तीन माह यानी अप्रैल, मई और जून के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था।

हालांकि, गरीबों और जरूरतमंदों को निरंतर मदद की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पीएम-जीकेएवाई योजना की अवधि को अगले 5 महीनों यानी जुलाई-नवंबर 2020 तक के लिए और बढ़ा दिया गया है।

इससे पहले पीएम-जीकेएवाई के तहत इस विभाग ने 30 मार्च 2020 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 120 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) खाद्यान्न का आवंटन किया था, जिसका वितरण तीन माह (अप्रैल-जून, 2020) के दौरान किया जाना था। तदनुसार, एफसीआई और अन्य राज्य एजेंसियों ने इस विशेष योजना के तहत वितरण के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 120 एलएमटी खाद्यान्न में से 116.5 एलएमटी (97%) से भी अधिक खाद्यान्न की डिलीवरी कर दी है। अब तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने संयुक्त रूप से अप्रैल-जून, 2020 की अवधि के लिए लगभग 107 एलएमटी (आवंटित खाद्यान्न का 89%) का वितरण किए जाने के बारे में सूचना दी है। अब तक, अप्रैल में लगभग 74.3 करोड़ लाभार्थी कवर किए जा चुके हैं और मई में 74.75 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है तथा जून 2020 में लगभग 64.72 करोड़ लाभार्थियों ने अपने नियमित एनएफएसए खाद्यान्न के अलावा इन अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न का भी लाभ उठाया है। वितरण अभी जारी है और वितरण कार्य पूरा हो जाने के बाद वितरण के आंकड़े को अपडेट कर दिया जाएगा। यही नहीं, कुछ राज्यों ने विभिन्न लॉजिस्टिक कारणों से दो-तीन माह वाले पीएम-जीकेएवाई खाद्यान्न को एक ही बार में वितरित कर दिया।

नियमित रूप से एनएफएसए वितरण के तहत अप्रैल, मई और जून 2020 के दौरान एनएफएसए और पीएम-जीकेएवाई के लगभग 252 एलएमटी खाद्यान्न को एफसीआई द्वारा अपने मजबूत आपूर्ति नेटवर्क का उपयोग करते हुए पूरे देश में स्थानांतरित किया गया था। दूरदराज और दुर्गम स्थानों पर अन्य तरीकों जैसे कि वायु और जल मार्गों से निरंतर खाद्यान्न भेजा गया, ताकि वहां के लाभार्थियों को समय पर इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उल्लेखनीय है कि यहां तक कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी आपूर्ति श्रृंखलाओं को अत्‍यंत कुशलतापूर्वक बनाए रखते हुए एफसीआई एवं विभाग ने एनएफएसए और पीएम-जीकेएवाई योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित की। इसके अलावा, कई राज्यों में बॉयोमैट्रिक प्रमाणीकरण पर अस्थायी रोक रहने के बावजूद संकट की घड़ी में आईटी आधारित पीडीएस सुधारों से लाभ उठाया गया जिनमें कुल 5.4 लाख उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 4.88 लाख (90.3%) का डिजि‍टल ईपीओएस मशीन नेटवर्क और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण शामिल हैं।

पिछले वर्ष यानी 2019 के अप्रैल-मई-जून के दौरान इस विभाग ने एनएफएसए के तहत कुल 130.2 एलएमटी खाद्यान्न का आवंटन किया था, जिसमें से लगभग 123 एलएमटी (95% खाद्यान्न) का उठाव राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कर लिया गया था। वहीं, अप्रैल-मई-जून 2020 के तीन माह की समान अवधि के दौरान इस विभाग ने इन्‍हीं लाभार्थियों के लिए कुल लगभग 252 एलएमटी खाद्यान्न आवंटित किया था (एनएफएसए के तहत 132 एलएमटी और पीएम-जीकेएवाई के तहत 120 एलएमटी), जिसमें से 247 एलएमटी से भी अधिक खाद्यान्न का उठाव हो चुका है और पिछले तीन महीनों के दौरान एनएफएसए के लाभार्थियों को अब तक 226 एलएमटी का वितरण किया गया है, जो यह दर्शाता है कि लोगों को अत्‍यंत आवश्‍यक राहत के रूप में खाद्यान्न की सामान्य मात्रा का लगभग दोगुना वितरित किया गया है।

अब चूंकि ‘पीएम-जीकेएवाई’ की अवधि 5 और महीनों के लिए नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है, इसलिए खाद्यान्न की समान मजबूत आपूर्ति और वितरण को आगे भी निरंतर कायम रखा जाएगा। इसके तहत खाद्यान्न की लागत और वितरण पर 76062 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुमानित व्यय होगा।

कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी

सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कृषि अवसंरचना कोष को बुधवार को मंजूरी दे दी ।

मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संवाददाता सम्मेलन में बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलसी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों, संग्रहित अवसंरचना प्रदाताओं और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनों को उपलब्ध कराई जाएगी।

ऋण का वितरण चार वर्षों में किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपये क्रमशः की मंजूरी प्रदान की गई है।

इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम सात वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, दो करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

एफपीओ के मामले में, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) के एफपीओ संवर्धन योजना के तहत बनाई गई इस सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराये के आवासीय परिसरों को मंजूरी

सरकार ने शहरों में प्रवासियों के आवास की समस्या से निपटने के लिये किफायती किराये के आवासीय परिसर बनाने को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों का निर्माण होगा।

उन्होंने बताया कि खाली पड़े सरकार द्वारा वित्तपोषित आवासीय परिसरों को 25 साल के लिए रियायत समझौते के माध्यम किफायती किराया आवास परिसर में परिवर्तित कर दिया जाएगा। आवासीय परिसर संचालक कंपनी को आवासें को रहने लायक बनाना होगा और इन कंपनियों का चयन नीलामी प्रक्रिया से होगा। सरकार और कंपनी के समझौते की अवधि 25 वर्ष होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से विनिर्माण उद्योगों, आतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं, घरेलू तथा /व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माण या अन्य क्षेत्रों में लगे अधिकांश कार्यबल, कामगार, विद्यार्थी आदि को लाभ होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से आते हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान में सरकारी योगदान की अवधि तीन महीने बढी

सरकार ने कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में आयी मंदी से निपटने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि – ईपीएफ के दोनों कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान में सरकारी योगदान की अवधि और तीन महीने बढाने का फैसला किया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यहां बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार के घोषित पैकेज के एक हिस्से के रूप में, इस वर्ष जून से लेकर अगस्त तक की तीन महीने की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों के 12 प्रतिशत एवं नियोक्ताओं के 12 प्रतिशत कुल 24 प्रतिशत का अंशदान सरकार करेगी।

उन्होंने बताया कि यह मंजूरी 15 अप्रैल 2020 को अनुमोदित मार्च से मई के वेतन महीनों की वर्तमान योजना के अतिरिक्त है। नयी योजना का कुल अनुमानित व्यय 4,860 करोड़ रुपये होगा। इससे 3.67 लाख प्रतिष्ठानों के 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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