गोलीबारी मामले में सुपरस्टार रजनीकांत को समन जारी, पूछताछ के लिए 19 जनवरी को उपस्थित होना होगा attacknews.in

चेन्नई 21 दिसंबर ।मई 2018 में स्टरलाइट प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलीबारी की जांच कर रहे न्यायाधीश अरुणा जगदीशन आयोग ने अभिनेता रजनीकांत को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए अगले वर्ष 19 जनवरी को उपस्थित होने के लिए कहा है।

तूतिकोरिन में स्थिति स्टरलाइट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी में 13 लोग मारे गये थे।

इस घटना के बाद श्री रजनीकांत तूतिकोरिन गए तथा पीड़ितों और इस घटना में घायल हुए लोगों से मिले थे। उस सयम उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे और उन्होंने ही गोलीबारी की थी।

श्री रजनीकांत को इस साल 25 फरवरी को भी उपस्थित होने के लिए समन किया गया था। उस समय उन्होंने कहा था कि उनके उपस्थित होने से लोगों को परेशानियां हो सकती है। वहीं लिखित में बयान दर्ज कराएंगे।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया मुंबई की माॅडल के साथ बलात्कार , पीड़िता ने फिर से बांद्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई attacknews.in

दुमका, 19 दिसंबर । झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक मॉडल की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने के मामले में मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है।

श्री मरांडी ने शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि करीब एक सप्ताह से सोशल मीडिया और मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म में यह खबरें घूम रही थी कि मुंबई की एक मॉडल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई साल पूर्व कथित तौर पर बलात्कार किया था। साल 2013 में एक युवती ने हेमंत सोरेन और एक अन्य व्यक्ति सुरेश नागरे के खिलाफ दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय अदालत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद उसने शादी और केस न लड़ पाने का हवाला देते हुए मामला वापस ले लिया था।

भाजपा नेता ने कहा कि अब आठ दिसंबर 2020 को फिर उसी युवती ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाते हुए मुंबई के बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज करायी है। युवती का आरोप गंभीर है, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नैतिकता के नाते तुरंत अपने पद से इस्तीफा देकर स्वयं केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से पूरे मामले की जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। जब तक मुख्यमंत्री आरोप मुक्त नहीं होते हैं तब तक उन्हें अपने को मुख्यमंत्री के पद से अलग रखना चाहिए।

श्री मरांडी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय है कि ऐसे जघन्य अपराधों में बिना जांच के मामला वापस नहीं हो सकता है। देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब एक सत्ता पर आसीन एक मुख्यमंत्री के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगे हैं। साल 2013 में जिस वक्त हेमंत सोरेन पर आरोप लगा था तब भी वह मुख्यमंत्री थे और आज भी वह मुख्यमंत्री हैं।

भाजपा विधायक दल के नेता ने कहा कि बलात्कार का आरोप होने के बावजूद कोई मुख्यमंत्री के पद पर एक क्षण भी कैसे रह सकता है। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब दुष्कर्म का आरोपी मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो। इसलिए नीति का तकाजा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पद से अविलम्ब इस्तीफा देना चाहिए।

मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी मूल का कारोबारी तहव्वुर राणा को भारत को सौपने के लिए अमेरिकी कोर्ट में प्रत्यर्पण का मामला 22 अप्रैल तक चलेगा attacknews.in

वाशिंगटन, 19 दिसंबर । अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी और 2008 में मुंबई हमले के मुख्य आरोपी की बात कही है।

भारत राणा (59) को भगोड़ा करार दे चुका है। भारत में उस पर मुंबई हमलों के संबंध में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से छह अमेरिकी नागरिक थे।

राणा के प्रत्यर्पण के लिये भारत के अनुरोध के बाद 10 जून को लॉस एंजिलिस में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया था।

लॉस एंजिलिस की जिला अदालत के मजिस्ट्रेट जज जैकलिन चूलजियान ने 17 दिसंबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘ इस मामले में प्रत्यर्पण के संबंध में सुनवाई 22 अप्रैल 2021 को अपराह्न डेढ़ बजे तक जारी रहेगी।’’

राणा पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी और लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली (60) का बचपन का दोस्त है।

हेडली 2008 के मुंबई आंतकवादी हमले की साजिश रचने में शामिल था। वह सरकारी गवाह बन गया तथा हमले में अपनी भूमिका की वजह से अमेरिका में 35 साल की जेल की सजा काट रहा है। जज चूलजियान ने कहा कि राणा प्रत्यर्पण के खिलाफ एक फरवरी तक ही याचिका दाखिल करेगा।

अमेरिकी सरकार राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का समर्थन कर रही है और उसके पास जवाब देने के लिए 22 मार्च तक का समय है। जज ने 10 दिसंबर को राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि राणा ने ‘अच्छा जमानत पैकेज’ पेश किया और देश से भागने के खतरे को उल्लेखनीय रूप से कम करने वाली शर्तों को गिनवाया लेकिन अदालत का यह मानना है कि उसने भागने के खतरे की शंका को दूर नहीं किया है।

लालू प्रसाद यादव के गुर्दे नहीं हुए हैं डैमेज,जमानत के लिए लगाई थी तिकड़म,झूठ बोलने वाले-लालू का इलाज कर रहे डाक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी attacknews.in

रांची, 19 दिसंबर । चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की तबियत ठीक है और वह रिम्स में चिकित्सा लाभ ले रहे हैं जबकि उनका इलाज करने वाले चिकित्सक डॉ. उमेश प्रसाद को मीडिया में अनधिकृत बयानबाजी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

झारखंड के कारा महानिरीक्षक वीरेन्द्र भूषण ने राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) से प्राप्त लालू प्रसाद यादव की नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य स्थिर है और उनके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है।

इससे पूर्व लालू प्रसाद यादव के चिकित्सक डॉ. उमेश प्रसाद को उद्धृत कर कुछ टीवी चैनलों एवं अखबारों ने खबर दी थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और गुर्दे केवल 25 प्रतिशत क्षमता से काम कर रहे हैं।

इस सिलसिले में पूछे जाने पर रिम्स के निदेशक डॉ. कामेश्वर प्रसाद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि स्थानीय मीडिया में लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर उनके चिकित्सक रहे डॉ. उमेश प्रसाद हवाले से खबरे आयी थीं, लेकिन जब इस बारे में डॉ. प्रसाद को कारण बताओ नोटिस देकर पूछा गया तो उन्होंने लिखित तौर पर स्पष्ट किया है कि उन्होंने मीडिया से इस सिलसिले में कोई बातचीत नहीं की है और जो भी जानकारी उनके हवाले से प्रकाशित या प्रसारित की गयी है वह गलत है।

डॉ. कामेश्वर प्रसाद ने स्पष्ट किया, ‘‘रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में विगत दिनों जो कुछ भी प्रकाशित या प्रसारित किया गया वह आधिकारिक नहीं है। लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक है। यदि उनका इलाज कर रहे चिकित्सक ने कहीं कुछ कहा भी है तो वह उनका व्यक्तिगत विचार है।’’

उन्होंने कह, ‘‘अगर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच मेडिकल बोर्ड कर रिपोर्ट देगा।’’

रिम्स निदेशक ने कहा, ‘‘लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का संस्थान में पूरा ख्याल रखा जा रहा है और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है और न ही कोई चिंता की बात है।’’

लालू प्रसाद यादव की जिस कथित स्वास्थ्य रिपोर्ट में उनके गुर्दे खतरे के स्तर तक खराब होने की बात की गयी थी, उसके बारे में रिम्स के प्रवक्ता तथा अतिरिक्त निदेशक डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्णा ने बताया कि यह सामान्य रिपोर्ट है इसमें किसी विशेषज्ञ की राय नहीं ली गयी है।

रिम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग से पुष्टि करने पर भी ज्ञात हुआ कि लालू के गुर्दे की स्थिति के बारे में वहां से कोई राय ही नहीं ली गयी थी। विभाग ने बताया कि यदि उन्हें कोई गंभीर संकट होती तो निश्चित तौर पर नेफ्रोलॉजी विभाग को इसकी सूचना दी गयी होती।

इस बीच, जेल प्रशासन ने यह भी बताया कि लालू प्रसाद यादव की 10 दिसंबर तक की चिकित्सा रिपोर्ट उसे प्राप्त हुई है जिसमें उनके स्वास्थ्य को स्थिर बताया गया है और उनके सभी महत्वपूर्ण अंग ठीक से काम कर रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 11 दिसंबर को होने वाली सुनवाई से ठीक पूर्व केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 10 दिसंबर को पूरक शपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि लालू यादव ने लगातार जेल नियमावली का उल्लंघन किया है और उनकी तबियत भी अब स्थिर है लिहाजा उन्हें रिम्स से बिरसा मुंडा जेल भेज देना चाहिए। सीबीआई के इस पूरक शपथ पत्र के बाद लालू की जमानत रुक गई थी।

लालू यादव की जमानत का मामला न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

वहीं, न्यायिक हिरासत से लालू यादव द्वारा भाजपा विधायक को किये गये फोन प्रकरण में उनके खिलाफ पटना में प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है।

पूरक हलफनामे में आगे सीबीआई ने कहा था कि लालू ने जेल नियमावली का लगातार उल्लंघन किया है, ऐसे में उन्हें रिम्स से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज देना चाहिए।

इससे पूर्व 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 वर्ष तक की कैद की सजा पाने के बाद जेल की सजा काट रहे और इस समय यहां राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाजरत लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 27 नवंबर को उच्च न्यायालय में बहस के दौरान दुमका कोषागार से गबन के मामले में लालू द्वारा न्यायिक हिरासत में बितायी गयी अवधि को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद न्यायालय ने लालू के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई दोनों को ही न्यायिक हिरासत की अवधि की जांच निचली अदालत के रिकॉर्ड से करने के निर्देश दिये।

सीबीआई के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने 34 महीने जेल में बिताए हैं जबकि सिब्बल का दावा है कि यह अविध 42 महीने 28 दिन है।

इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव के वकील सिब्बल के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 11 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी थी।

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लालू प्रसाद की न्यायिक हिरासत में 42 माह, 28 दिनों की हिरासत साबित करने के लिए समय मांगा था जिसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक स्थगित कर दी थी, लेकिन 11 दिसंबर को सुनवाई के दौरान भी लालू यादव के वकीलों ने छह सप्ताह का और समय मांगा जिसके बाद उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अब 22 जनवरी अथवा उसके बाद होने की संभावना है।

इस बीच, लालू यादव के स्वास्थ्य संबन्धी रिपोर्ट के अनधिकृत रूप से लीक होने और उनके चिकित्सक डॉ. उमेश प्रसाद द्वारा स्वास्थ्य के बारे में कथित तौर पर बढ़ा चढ़ाकर दावे करने को लेकर भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव की चिकित्सा रिपोर्ट षड्यंत्र के तहत लीक की जा रही है।

झारखंड के भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, ‘‘लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे चिकित्सक का व्यवहार और उनका आचरण उचित नहीं है और जिस प्रकार वह लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर बार-बार टिप्पणी करते रहते हैं और गलत बयानी करते हैं उसकी भी सीबीआई को जांच करनी चाहिए।’’

शाहदेव ने आरोप लगाया, ‘‘वर्तमान परिस्थितियों में जब से सीबीआई लालू प्रसाद यादव द्वारा रिम्स की सुविधाओं के दुरुपयोग, रिम्स निदेशक के बंग्ले से अनधिकृत रूप से मोबाइल फोन पर बात कर बिहार की नवगठित नीतीश सरकार को गिराने की साजिश उच्च न्यायालय के सामने लायी है और उन्हें वापस बिरसा मुंडा जेल भेजने की मांग की है तभी से लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉ. उमेश प्रसाद उनके स्वास्थ्य को लेकर मीडिया में अनधिकृत बयान दे रहे हैं और स्वास्थ्य को अत्यधिक खराब बता रहे हैं जो उनकी विश्वसनीयता एवं पेशेवर कामकाज को संदिग्ध बनाता है।’’

भाजपा प्रवक्ता ने लालू प्रसाद यादव की चिकित्सा रिपोर्टों की दोबारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

बता दें कि सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की सजा के बारे कहा कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा-427 के तहत निचली अदालत द्वारा अलग से उल्लेख नहीं करने की स्थिति में उनकी सभी मामलों में सजाएं एक के बाद एक चलनी चाहिए और उस लिहाज से दुमका मामले में अब तक लालू यादव ने न्यायिक हिरासत में एक दिन भी नहीं बिताया है।

एजेंसी ने कहा कि लालू को दुमका मामले में भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत सात वर्ष कैद एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी सात वर्ष कैद की सजा सुनायी गयी है जिसे मिलाकर उनकी इस मामले में कुल सजा 14 वर्ष की हो जाती है।

इस मामले में जमानत मिलने पर लालू लगभग तीन वर्ष बाद जेल से बाहर आ सकेंगे क्योंकि अब तक चारा घोटाले के जिन चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनायी गयी है उनमें से तीन में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।

लालू प्रसाद यादव के खिलाफ डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये के गबन का एक और मामला अभी रांची की विशेष सीबीआई अदालत में लंबित है जिसमें अंतिम दौर की सुनवाई जारी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वाराणसी का संसदीय कार्यालय साढ़े सात करोड़ रुपयों में बेचा,मास्टरमाइंड गिरफ्तार attacknews.in

वाराणसी, 18 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय की तस्वीरें कमर्शियल वेबसाइट ‘ओएलएक्स’ पर डालकर उसे साढ़े सात करोड़ रुपये में बेचने की ऑनलाइन पेशकश की शरारत करने के एक मामले में पुलिस ने यहां चार आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने आरोपी लक्ष्मीकांत ओझा (46), मनोज यादव (39), बाबू लाल पटेल (38) और जितेन्द्र कुमार वर्मा (51) है। सभी वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र के निवासी हैं। प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के बार लक्ष्मीकांत ओझा को हिरासत में लिया गया तथा उसकी निशानदेही पर अन्य तीनों आरोपी पकड़े गये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पाठक ने शुक्रवार को एक वीडियो के माध्यम से बयान जारी कर कहा कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्परता से छानबीन शुरू कर दी थी। भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर चार आरोपियों को हिरासत लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

केरल में गिरफ्तार हाथरस कांड का मास्टरमाइंड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता रऊफ शरीफ को हिरासत में लेगी उत्तर प्रदेश पुलिस और करेगी कड़ी पूछताछ attacknews.in

लखनऊ, 13 दिसंबर । केरल के त्रिवेंद्रम हवाईअड्डे से शनिवार को पकड़े गये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेता रऊफ शरीफ को उत्‍तर प्रदेश पुलिस हिरासत में लेगी और उससे हाथरस मामले में पूछताछ करेगी।

उत्‍तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्‍यवस्‍था) प्रशांत कुमार ने रविवार को बताया कि रऊफ हाथरस कांड में वांछित है और उसे लाने के लिए टीम भेजी जाएगी।

कुमार ने बताया कि ईडी की कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस टीम जाएगी।

उल्‍लेखनीय है कि हाथरस में सितंबर माह में दलित समुदाय की एक युवती के साथ कथित दुष्‍कर्म और उसकी हत्‍या के बाद राज्‍य का माहौल गर्मा गया था। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने तब कहा था कि वहां माहौल खराब करने की बड़ी साजिश की गई है। पुलिस ने इस मामले में मथुरा के मांट थाने में एक मुकदमा दर्ज किया था जिसमें रऊफ भी आरोपी है।

पुलिस के अनुसार, हिंसा भड़काने की साजिश में रऊफ की कथित भूमिका सामने आई है। उत्‍तर प्रदेश पुलिस ने रऊफ शरीफ के खिलाफ पिछले 18 नवंबर को लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।

रऊफ पीएफआई की छात्र शाखा ‘कैंपस फ्रंट आफ इंडिया’ का महासचिव बताया जाता है जिसके चार साथियों को करीब दो माह पूर्व मथुरा के मांट क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मांट थाने में उन युवकों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था जिसमें रऊफ भी वांछित था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने रऊफ को त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे से उस समय हिरासत में लिया था, जब वह विदेश भागने की तैयारी में था।

पुलिस के अनुसार, रऊफ के ही कहने पर पीएफआई के पकड़े गए सदस्य हाथरस जा रहे थे। इन युवकों से पूछताछ में भी पुलिस को रऊफ के बारे में खास जानकारी मिली थी।

पुलिस के अनुसार, रऊफ को देश विदेश से करोड़ों रूपये की मदद मिली है।

मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले मामले में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ को किया गिरफ्तार, रिपब्लिक टीवी ने कुछ भी गलत करने की बात से इनकार किया attacknews.in

मुंबई, 13 दिसंबर । मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विकास खानचंदानी को कथित टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स) घोटाले के सिलसिले में रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया।मुंबई की एक अवकाशकालीन अदालत ने खानचंदानी को 15 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि खानचंदानी को पुलिस की अपराध खुफिया इकाई (सीआईयू) ने यहां उनके आवास से गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने कहा कि उन्हें रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।

” ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ” (बार्क) ने कुछ चैनलों द्वारा टीआरपी में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए हंसा रिसर्च एजेंसी के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने कथित घोटाले की जांच शुरू की थी।

टीआरपी में कुछ घरों में मशीनों को लगाकर दर्शकों की संख्या का पता लगाया जाता है। इसकी रेटिंग विज्ञापन देने वालों को आकर्षित करने के लिए अहम होती है।

बार्क ने कुछ घरों में टीवी के दर्शकों की संख्या रिकॉर्ड करने वाले बैरोमीटर लगाने और उनकी देख-रेख करने का जिम्मा हंसा को दिया हुआ है।

आरोप है कि जिन कुछ घरों में बैरोमीटर लगाए गए थे, उनमें से कुछ परिवारों को रिश्वत देकर टीवी पर कुछ विशेष चैनल चलाने के लिए कहा गया ताकि उनकी टीआरपी बढ़े।

हाल में दायर किए गए आरोप पत्र में पुलिस ने आरोप लगाया है कि हंसा के एक अधिकारी ने बैरोमीटर वाले घरों को टीवी पर बॉक्स सिनेमा, फक्त मराठी, महा मूवी और रिपब्लिक टीवी चलाने के लिए पैसे दिए हैं।

रिपब्लिक टीवी ने कुछ भी गलत करने की बात से इनकार किया है।

पुलिस इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों ने स्थानीय एनएम जोशी मार्ग पुलिस की टीम के साथ आरोपी को उसके आवास से गिरफ्तार किया। वह टीआरपी घोटाले में गिरफ्तार किये गये 13वें आरोपी हैं। इस मामले में रिपब्लिक टीवी समेत तीन चैनलों के नाम हैं।

रिपब्लिक टीवी ने गिरफ्तारी को ‘गैरकानूनी’ करार देते हुए कहा कि श्री खानचंदानी को उनके घर से तड़के करीब तीन बजे बिना किसी उचित नोटिस के गिरफ्तार किया गया है।

चैनल ने कहा, “रिपब्लिक टीवी एक स्वतंत्र समाचार संगठन पर हमलों को रोकने के लिए अदालतों से हस्तक्षेप की राष्ट्रीय अपील जारी करता है।”

पुलिस की कार्रवाई को रिपब्लिक टीवी काे निशाना बनाने का प्रयास करार देते हुए, चैनल ने कहा कि श्री खानचंदानी को पहले ही समन भेजा जा चुका है और मुंबई पुलिस उनसे 100 घंटे से अधिक पूछताछ कर चुकी है।

इससे पहले रिपब्लिक टीवी प्रमुख अरनब गोस्वामी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्होंने अपने अन्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई लंबित है।।

कलेक्टर लेते रहे रिश्वत का धन और पकड़ा गया पीए: अब रिश्वत के आरोपी कलेक्टर के पीए को भेजा न्यायिक हिरासत में attacknews.in

बारां 11 दिसम्बर।राजस्थान के बारां में पेट्रोल पंप की एनओसी देने की एवज में एक लाख चालीस हजार रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए बारां कलेक्टर के निजी सहायक महावीर नागर तथा जिला कलेक्टर इन्द्रसिंह राव को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आमने-सामने बिठाकर घंटो तक पूछताछ की।

पूछताछ के दौरान पीए यही कहता रहा कि मैंने कलेक्टर के कहने पर एक लाख चाली हजार रूपये की घूस ली है। इसमें एक लाख कलेक्टर के और 40 हजार रुपए मेेरे हैं।

उधर, कलेक्टर कहते रहे कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है कि उनका पीए रिश्वत ले रहा है। पूछताछ के बाद पीए को तो एसीबी ने न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

कलेक्टर के पीए के पास मिले सात भूखंड, मकान, आठ बैंक खाते

10 दिसम्बर को राजस्थान में बारां के जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव के निजी सहायक महावीर नागर की रिश्वत के मामले में गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उसके घर में सर्च अभियान चलाया।

सूत्रों के अनुसार महावीर नागर की जितनी प्रापर्टी का खुलासा हुआ है वह देखकर एसीबी के अफसर चौंक गए। 50-60 हजार रुपए महीने की सैलरी वाले पीए ने रिश्वत की बदौलत काफी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी।

गौरतलब है कि श्री नागर को बुधवार देर शाम को एक लाख 40 हजार की रिश्वत लेते हुए एसीबी कोटा टीम ने गिरफ्तार किया था।

कलक्टर के निजी सहायक के रिश्वत लेने की उच्चस्तरीय हो जांच हो-मीणा

राजस्थान के बारां में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा ने जिला कलेक्टर के निजी सहायक द्वारा रिश्वत लेने के मामले उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है।

श्री मीणा ने आज यहां आयोजित पार्टी की बैठक में कहा कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के इशारों पर काम कर रहे जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के बारे में अक्सर इस प्रकार की कारगुजारियों की शिकायतें प्राप्त होती रही है। अभी कुछ और अधिकारी भी शेष बचे हुए हैं जिनकी कार्यप्रणाली बेहद ही भ्रष्टाचारयुक्त बनी हुई है।

मध्यप्रदेश में छुआ-छूत का शिकार हुआ दलित युवक: खाना छूने पर पीट-पीटकर मार डाला attacknews.in

छतरपुर (मप्र), नौ दिसंबर । मध्यप्रदेश के छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर गौरीहार थाना क्षेत्र के एक गांव में दो लोगों ने कथित तौर पर खाना छूने पर 25 वर्षीय दलित युवक की कथित रूप से पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) सचिन शर्मा ने बुधवार को बताया कि घटना गौरीहार थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में सोमवार रात को हुई।

उन्होंने मृतक देवराज अनुरागी (25) के परिवार के सदस्यों के हवाले से बताया कि गांव के ही आरोपी भूरा सोनी और संतोष पाल ने देवराज को पास के एक खेत में पार्टी के लिये आमंत्रित किया था।

उन्होंने बताया कि देवराज जब दो घंटे बाद घर लौटा तो उसने परिवार को अपनी आपबीती में बताया कि उसके द्वारा भोजन छूने पर आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई की।

उन्होंने बताया कि देवराज की पीठ पर चोट के निशान थे। घर पहुंचने के कुछ देर बाद उसने सीने में दर्द की शिकायत की और घर पर ही दम तोड़ दिया।

एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिये दल बनाये हैं और उनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ हत्या के लिये भादवि की धारा तथा एसटी/एससी अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रभारी को ही रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने ही गिरफ्तार किया attacknews.in

जयपुर, 09 दिसम्बर । राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ब्यूरो के सवाईमोधोपुर प्रभारी भैरूलाल मीणा को 80 हजार रूपये की रिश्वत लेते एवं रिश्वत देने वाले जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) महेश चन्द को गिरफ्तार किया।

ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी मुख्यालय को ब्यूरो के सवाईमाधोपुर प्रभारी द्वारा अपने कार्यालय में ही अलग-अलग विभागों के अधिकारियों से मासिक बन्धी ली जाकर भ्रष्टाचार करने की सूचना मिल रही थी।

इसी क्रम में आज पुख्ता सूचना मिलने पर कार्यवाही करते हुये अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम.एन.के निर्देशन में जयपुर मुख्यालय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह राठौड के नेतृत्व में उप अधीक्षक मांगीलाल एवं उनकी टीम द्वारा आज ट्रेप की कार्यवाही करते हुये आरोपी प्रभारी उप अधीक्षक पुलिस भैरूलाल मीणा को उनके कार्यालय में ही 80 हजार रूपये की रिश्वत बतौर मासिक बन्धी लेते एवं रिश्वत देने वाले जिला परिवहन अधिकारी महेश चन्द को गिरफ्तार किया गया। यह राशि डीटोओ सवाईमाधोपुर द्वारा मासिक रिश्वत बंधी के रूप में दी जा रही थी।

जबलपुर की केंद्रीय हथियार फैक्ट्री से हथियारों की तस्करी में NIA ने हथियार तस्कर को बिहार से किया गिरफ्तार attacknews.in

नयी दिल्ली, आठ दिसंबर ।जबलपुर केंद्रीय आयुध डिपो से हथियारों के कलपुर्जों की चोरी के सिलसिले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने एक कथित हथियार तस्कर को बिहार के गया से गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गया निवासी राजीव रंजन सिंह को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि रिजवाना बेगम नामक एक आरोपी के मुंगेर स्थित घर से ए के सीरीज तीन हथियार बरामद हुए थे।

अधिकारी ने कहा कि डिपो के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों ने जबलपुर में केंद्रीय आयुध डिपो से प्रतिबंधित ए के सीरीज के हथियार कथित तौर पर चुराए और उनकी तस्करी की। इन हथियारों को मुंगेर के हथियार तस्करों तथा आपराधिक गिरोह को बेचा गया।

एनआईए ने इस मामले में पहले ही 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आरोपपत्र दायर किए ।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारण के लिये फिल्म निर्माण के अधिकारों को खरीदने वाली कंपनी पर छापामारी:GST में 290.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, 1 गिरफ्तार attacknews.in

नागपुर, सात दिसंबर । जीएसटी सतर्कता महानिदेशालय (डीजीजीआई) नागपुर ने 25.22 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सहित 290.70 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता लगाया है। एक अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

डीजीजीआई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि एक निजी कंपनी की तलाशी के बाद इसका पता लगा। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है।

विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई स्थित एक कंपनी मेसर्स एम एंड एम एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों की तलाशी ली गयी। तलाशी में मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि कंपनी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारण के लिये फिल्म निर्माण घरों के लाइसेंसिंग अधिकारों में लगी हुई थी।

बयान में कहा गया, ‘‘वे शीर्ष बैनरों द्वारा निर्मित फिल्मों के अधिकारों को खरीद रहे थे और इन अधिकारों को अनुबंध प्रणाली के तहत हस्तांतरित कर राइट्स असाइन्जर्स को दे रहे थे, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहे थे। हमने पाया है कि 290.70 करोड़ रुपये के फर्जी लेन-देन और 25.22 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी राइट्स असाइनर्स को दिये गये।’’

एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी के एक निदेशक को पांच दिसंबर को गिरफ्तार किया गया।

मादक पदार्थों के सेवन और तस्करी के मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के बाद भाई शोविक को भी जमानत मिली attacknews.in

मुंबई, 02 दिसम्बर । मुंबई की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थों के सेवन और तस्करी के मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती को तीन माह के बाद बुधवार को जमानत दे दी।

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में शोविक को मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में चार सितंबर को गिरफ्तार किया था।

अदालत ने इससे पहले शोविक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी लेकिन उन्होंने अपने वकील सतीश मानशिंदे के जरिए अपनी दूसरी याचिका दाखिल की और उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि नार्कोटिक्स विभाग के अधिकारी के बयान को सबूत नहीं माना जाएगा।

एनसीबी ने आरोप लगाया था कि रिया और शोविक मादक पदार्थ गिरोह का हिस्सा हैं और दोनों भाई-बहन मादक पदार्थ के सौदों मे शामिल हैं। साथ ही इन दोनों का मादक पदार्थ की आपूर्ति करने वालों से संबंध है।

रिया को इस मामले में एनसीबी ने आठ सितंबर को गिरफ्तार किया था और उन्हें करीब एक माह बाद सात अक्टूबर को जमानत मिल गई थी। एनसीबी ने मामले में और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया और पूछताछ की।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष आरोपी की किसी भी स्वीकारोक्ति को सबूत नहीं माना जाएगा।

जबलपुर में CBI ने केंद्रीय संस्थान के स्टोर ऑफिसर और स्टोरकीपर को एक लाख रूपये रिश्वत लेने सहित ब्लैंक चैक के साथ गिरफ्तार किया attacknews.in

जबलपुर, 02 दिसंबर । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज यहां गैरीसन इंजीनियर (वेस्ट) के दो कर्मचारियों को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों ने नगद के अलावा रिश्वत के लिए चेक भी लिया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार एमईएस जबलपुर से संबंधित इस संस्थान के बैरक स्टोर ऑफिसर सुजीत भाटिया और स्टोरकीपर जयदीप शुक्ला को क्रमश: एक लाख रुपयों की नगद राशि और ब्लैंक चेक के साथ गिरफ्तार किया गया।

आरोपी स्टोरकीपर ने शिकायतकर्ता से ब्लैंक चेक लेकर उसमें दो लाख दस हजार रुपए भर दिए थे।

आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दोनों के घरों की भी तलाशी ली गयी। इस दौरान एक लाख 55 हजार रुपए नगद और कुछ दस्तावजे मिले हैं। दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है।

सीबीआई के अनुसार दोनों आरोपी शिकायतकर्ता से तीन लाख 10 हजार रुपए की राशि रिश्वत के रूप में मांग रहे थे।

शिकायतकर्ता का फर्नीचर रिपेयरिंग का कार्य है और उन्होंने इस संस्थान में यह कार्य किया था। इसके देयक (बिल) पास करने के लिए दोनों आरोपी तीन लाख दस हजार रुपयों की रिश्वत मांग रहे थे। जब शिकायतकर्ता ने कहा कि वो सिर्फ एक लाख रुपयों की व्यवस्था कर सकता है, तो आरोपियों ने उससे शेष राशि के लिए चेक की मांग भी की।

शिकायत के बाद सीबीआई के दल ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

दोनों आरोपियों को कल अदालत में पेश किया जाएगा।

अमृतसर नगर निगम का सैनटरी इंस्पेक्टर पांच हजार रुपए रिश्वत लेते काबू

इधर पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी मुहिम के दौरान आज अमृतसर नगर निगम में तैनात सैनटरी इंस्पेक्टर हरजिन्दर सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया तथा अन्य कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

ब्यूरो के प्रवक्ता ने यहां बताया कि आरोपी हरजिन्दर सिंह को शिकायतकर्ता रिंकू कुमार की शिकायत पर रिश्वत लेते काबू किया गया। शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को बताया कि वह नगर निगम अमृतसर में बतौर सफाई सेवक सेवाएं निभा रहा है। उक्त दोषी सैनटरी इंस्पेक्टर और उसका दलाल विशाल गिल की तरफ से उसकी बदली करवाने के बदले 10 हजार रुपए की माँग की गई लेकिन सौदा 5000 रुपए में तय हुआ।

बड़वानी में भू-अर्जन के बड़े धोखाधड़ी और घोटाले के मामले में डिप्टी कलेक्टर,तहसीलदार,पटवारी,रीडर और उसकी बहन के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज  attacknews.in

बड़वानी 28 नवंबर । मध्यप्रदेश की बड़वानी थाना पुलिस ने भूमि का गलत नामांतरण, बंटवारा और डायवर्शन कर शासन के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में बड़वानी के डिप्टी कलेक्टर व पूर्व तहसीलदार समेत आज पांच लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

बड़वानी कोतवाली के नगर निरीक्षक राजेश यादव ने बताया कि एनवीडीए के भू अर्जन अधिकारी शिवप्रसाद मंडराह के जांच प्रतिवेदन के आधार पर बड़वानी के डिप्टी कलेक्टर तथा तत्कालीन एसडीएम महेश कुमार बड़ोले, तत्कालीन तहसीलदार बड़वानी आदर्श शर्मा, तत्कालीन पटवारी रेवाराम गंगवाल, तत्कालीन रीडर टू एसडीएम बाबूलाल मालवीय तथा उसकी बहन कला बाई के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

जांच रिपोर्ट: बड़वानी में भू-अर्जन के बड़े धोखाधड़ी के मामले में पटवारी निलंबित और  एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा

इससे पहले  17 अक्टूबर को बड़वानी के जिला कलेक्टर ने भू-अर्जन के प्रकरणों में आवेदकों से मिलीभगत कर ढाई करोड रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाने के मामले में एक पटवारी को निलंबित कर दिया था ।

जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया था  कि बड़वानी तहसील के हल्का नंबर 4 के तत्कालीन पटवारी रेवाराम गंगवाल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि मामले में संलिप्तता पाए जाने के चलते एसडीएम महेश बडोले तथा तत्कालीन तहसीलदार आदर्श शर्मा के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए शासन को अनुशंसा की है।

उन्होंने कहा था कि साथ ही दोषियों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है।

यह हैं मामला:

बड़वानी कलेक्टर ने सुनियोजित रूप से षड्यंत्र कर भू अर्जन प्रकरणों में शासन के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पने वाले गिरोह को पकड़ा था:

आवेदकों से मिलीभगत कर शासन को लगभग ढाई करोड़ रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास करने वाले तत्कालीन एसडीएम महेश बडोले , तहसीलदार आदर्श शर्मा व पटवारी के आवेदक से मिलकर अमानत में खयानत  का दूसरा प्रकरण कलेक्टर बड़वानी ने पकड़ा:
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पटवारी को किया था निलंबित, दोषियों पर कराई जाएगी एफआईआर , संलिप्त अधिकारीयों के विरुद्ध होगी विभागीय कार्यवाही भी:

कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बड़वानी तहसील के हल्का नंबर 4 के  तत्कालीन पटवारी रेवाराम गंगवाल को भू अभिलेख रिकॉर्ड अद्यतन नहीं करने, विधि विरुद्ध बटांकन प्रस्तावित कर नामांतरण / बंटवारा कराने में गंभीर अनियमितता एवं पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने, आवेदकों से मिलीभगत कर सुनियोजित षड्यंत्र  पूर्वक शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने ( अवार्ड की राशि 143 9593 रुपए से बढ़कर, 2534 0394 रुपए हो जाने से शासन को 23900801 रुपए की क्षति होने से ) का भरसक प्रयास करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदिका श्रीमती मीना पति श्री रमेशचंद्र ओचानी निवासी राजघाट रोड बड़वानी के मालिकी एवं आधिपत्य की सेगांव में स्थित 1 एकड़ भूमि सर्वे नंबर 61/ 8 जो व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अनुभाग अधिकारी राजस्व बड़वानी द्वारा सन 2005 -06 में पारित आदेश द्वारा व्यपवर्तित थी।

श्रीमती मीना ओचानी ने सन 2011-12 में इस व्यवसायिक व्यपवर्तित भूमि को पुनः अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़वानी के द्वारा कृषि प्रयोजन में व्यपवर्तित कराई, और इस 1 एकड़ भूमि को 31 मार्च 2012 को तीन लोगों क्रमशः श्रीमती कमला बाई पति गजानंद कलाल निवासी बड़दा, राजेश पिता हीरालाल पाटीदार तथा लक्ष्मीनारायण पिता शंकरलाल गुप्ता निवासी लोहारी को 0.135 हेक्टर भूमि विक्रय की गई । इस विक्रत भूमि का नामांतरण 25 जनवरी 2014 को तत्कालीन तहसीलदार बड़वानी श्री महेश बडोले द्वारा स्वीकृत किया गया था।

किंतु पटवारी गंगाराम द्वारा इस आदेश पर अमल नहीं करते हुए उक्त भूमि को मूल खातेदार के नाम ही दर्ज रखी गई व स्वीकृत बटांकन  अनुसार खसरे में त्रुटिपूर्ण बटेनंबर दर्ज किए गए । तथा सन् 2013 से 2017 तक रिकॉर्ड  अद्यतन नहीं किया गया।

जिससे 21 अगस्त 2018 को सर्वे नंबर 81/ 11 रकबा 0.138 हेक्टेयर को पारिवारिक आपसी नामांतरण, बंटवारा हेतु श्रीमती कमला बाई, पारूवाई, कलाबाई द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। जबकि इस भूमि पर कलाबाई का कोई स्वत्व ही नहीं था। तत्कालीन तहसीलदार श्री आदर्श शर्मा द्वारा 22 अगस्त 2016 को उक्त भूमि पर कमलाबाई, पारूबाई का नाम कम कर अवैधानिक रूप से कला बाई का नाम दर्ज किया गया।

इसी भूमि का विधि विरुद्ध डायवर्सन प्रवाचक बाबूलाल मालवीय द्वारा तत्कालीन SDM महेश बडोले से मिलकर अपनी सगी बहन कलाबाई के नाम से कराया गया।

जिसके कारण  प्रश्नाधीन भूमि के अर्जन में कलाबाई के नाम से रेफरेंस प्रकरण में अवार्ड राशि 1439593 रुपए के स्थान पर 25340394 रुपए का मुआवजा अधिनिर्णय पारित हुआ।

जिसके कारण कलेक्टर ने प्रश्नाधीन  भूमि के डायवर्जन, नामांतरण, बंटवारा एवं भू अभिलेख रिकॉर्ड अपडेशन, खसरों को अद्यतन नहीं करने तथा विधि विरुद्ध कार्य कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने के कारण पटवारी रेवाराम गंगवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संलिप्त सभी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रस्तावित की गई । दोषियों पर FIR भी कराई जा रही है । कलेक्टर ने कुछ और प्रकरण भी पकड़े  हैं। अनेक अन्य प्रकरण भी सामने आने की सम्भावना है।