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मराठा समुदाय को 13% आरक्षण देने का बम्बई हाईकोर्ट का फैसला,महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा लाभ attacknews.in

मुंबई, 27 जून । “जय मराठा”, “एक मराठा मराठा” के नारे , “एक मराठा मराठा” के बीच बंबई उच्च न्यायालय के बाहर गूंजा क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और भारती डांगरे की खंडपीठ ने यह आदेश दिया जिसके बाद आरक्षण के समर्थकों के बीच अदालत के बाहर खुशी का वातावरण गर्मा गया था।

उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाकर बधाई दी और “जय मराठा”, “एक मराठा मराठा” (एक मराठा एक लाख मराठे के बराबर) के मंत्रों के साथ नारे लगाए।

हर्षोल्लास के बीच, कोर्ट परिसर में कुछ मराठा कार्यकर्ताओं ने योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी की तस्वीर के साथ भगवा ध्वज लहराए।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नारेबाजी और झंडा लहराने पर रोक लगाने के लिए उन्हें परिसर से बाहर जाने को कहा।

समर्थकों ने अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि वे इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन मौजूदा 16 प्रतिशत के बजाय आरक्षण को 12 से 13 प्रतिशत तक सीमित करने के हाईकोर्ट के निर्देश से संतुष्ट नहीं हैं।उन्होंने कहा कि,”यह थोड़ा कम है और हमारी लड़ाई जारी रहेगा.

आरक्षण समर्थक याचिकाकर्ताओं में से एक नानासाहेब पाटिल ने कहा, हमारी टीम 16 प्रतिशत आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रही है।

एक अन्य याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने भी कहा कि वे 16 प्रतिशत आरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगे।

आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए आरक्षण को चुनौती देने वाले अधिवक्ता गुंरतन सदावरे ने कहा कि वे भी इस फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति का विरोध करेंगे।

मराठा आरक्षण का घटनाक्रम:

मराठा आरक्षण मामले से जुड़ा घटनाक्रम इस प्रकार है:

जून 2017: महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के सामाजिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया।

जुलाई 2018: मराठा समुदाय ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में छिटपुट हिंसा की।

15 नवंबर 2018: आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

30 नवंबर 2018:महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव वाला विधेयक पारित किया, सरकार ने इस समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया।

30 नवंबर 2018: महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने विधेयक को मंजूरी दी।

03 दिसंबर 2018: बंबई उच्च न्यायालय में आरक्षण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर। इनमें कहा गया कि यह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी राज्य में आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अधिक नहीं होने का उल्लंघन है।

05 दिसंबर 2018: बंबई उच्च न्यायालय ने आरक्षण के फैसले पर अंतरिम रोक से इंकार किया लेकिन याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए रखा।

18 जनवरी 2019: महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामा दायर किया, मराठा समुदाय को आरक्षण के फैसले को सही बताया

06 फरवरी 2019: न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने आरक्षण के मुद्दे से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू की।

26 मार्च 2019: उच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर दलीलें सुनने का काम पूरा किया। फैसला सुरक्षित रखा।

27 जून 2019: उच्च न्यायालय ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी लेकिन सरकार से आरक्षण 16 प्रतिशत से घटाकर 12 से 13 प्रतिशत करने को कहा।

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