भोपाल 6 दिसम्बर ।मध्य प्रदेश के पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के मामले में कमलनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली मध्य प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी थी. इसके खिलाफ राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक के हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए राज्य शासन की याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल, पन्ना जिले के पवई से विधायक प्रहलाद लोधी को मारपीट के मामले में भोपाल की एक स्पेशल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. इसके कारण प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा था,वहीं, इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म होने के आदेश जारी किए थे,स्पेशल कोर्ट से मिली दो साल की सजा के खिलाफ प्रहलाद लोधी हाईकोर्ट पहुंच गए थे. हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगा दी थी।
पन्ना की पवई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी सहित 12 लोगों को भोपाल की एक विशेष अदालत ने दो नवंबर को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. अदालत ने सभी को साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने भी लगाया था. हालांकि, सजा मिलने के बाद बीजेपी विधायक को जमानत भी मिल गई थी।
दरअसल, 2014 में पन्ना जिले की रैपुरा तहसील में नोनीलाल लोधी अवैध रेत खनन में लिप्त पाए गए थे. अवैध खनन को रोकने के लिए वहां तहसीलदार पहुंचे थे. इस दौरान वहां बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए. कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रह्लाद लोधी और उनके समर्थकों ने तहसीलदार के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया था।
तहसीलदार की ओर से इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बीजेपी विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. तहसीलदार के साथ मारपीट और अभद्रता करने के इस मामले में बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों को 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी.
विधायक लोधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कांग्रेस के मुंह पर तमाचाः राकेश सिंह
एक बार फिर से लोकतंत्र और न्याय की जीत हुई। पवई से विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में कांग्रेस लगातार राजनीति कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आज कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करके यह साबित कर दिया है कि भाजपा इस मामले में पहले दिन से जो बात कह रही थी, वह सही थी। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री राकेश सिंह ने दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कही।
देश की जनता से माफी मांगें विधानसभा अध्यक्ष
श्री सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का रवैया अत्यंत निदंनीय रहा है। उन्होंने जिस तरह पार्टी की राजनीति की है, वह स्पीकर को यह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 तारीख को स्पेशल कोर्ट ने विधायक लोधी को सजा सुनाई और जमानत के साथ अपील करने के लिए समय भी दिया। लेकिन 4 तारीख को स्पीकर अचानक फैसला लेकर उनकी सदस्यता समाप्त कर देते हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसले और दंडादेश पर स्थगन दे दिया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष एक महीना निकलने के बाद चुनाव आयोग को सीट रिक्त होने की अनुशंसा भेज देते है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
श्री सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सरकार की अपील को खारिज करते हुए साबित कर दिया कि प्रहलाद लोधी विधानसभा के सदस्य थे और रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रदेश सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को पूरे प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए।