गोपालगंज, 20 फरवरी । बिहार में गोपालगंज जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में शनिवार को एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनायी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 (पास्को) के विशेष न्यायाधीश बालेंद्र शुक्ला ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव निवासी जय किशोर शाह को यह सजा सुनाई है।
आरोप के अनुसार, 25 अगस्त 2020 को सिधवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव में नौ वर्षीय किशोरी गांव के ही जय किशोर शाह के घर जाकर उसके बच्चे के साथ खेल रही थी। इसी बीच जयकिशोर ने दुष्कर्म करने के बाद नाबालिग की हत्या कर दी थी और घर में ताला बंद कर फरार हो गया था। बाद में संदेह के आधार पर घर का ताला तोड़ने पर छज्जे से शव बरामद किया गया था।
इस मामले को लेकर सिधवलिया थाने में कांड संख्या 187/2020 दर्ज किया गया था। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई चल रही थी।