भोपाल,17 मई । मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं, जो 31 मई तक लागू रहेंगे।
श्री पिथोड़े द्वारा जारी किए गए इन आदेशों में भोपाल शहर को मुख्यत: छह सेक्टर में विभाजित कर आवश्यक गतिविधियों को सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। इन छह सेक्टरों में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अशासकीय कार्यालय 33 प्रतिशज स्टाफ के साथ खुल सकेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर इंडस्ट्री में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर वाहन रिपेयरिंग या स्पेयर पार्ट्स की दुकान है सीमित संख्या में एसडीएम की अनुमति प्राप्त कर खोलने की अनुमति रहेगी।
कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की इन सीटू निर्माण की अनुमति दी गई है। निर्माण श्रमिकों का कार्य स्थल पर या आसपास ही निवास करना अनिवार्य होगा। राजधानी परियोजना प्रशासन , नगर निगम लोक निर्माण विभाग आदि का संधारण और निर्माण कार्य जैसे पेयजल, सीवेज, पेचवर्क, पार्क, गार्डन रोड इत्यादि का कार्य करने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर कोचिंग संस्थानों को 33 प्रतिशत स्टाफ तक की उपस्थिति के साथ ऑनलाइन कोचिंग के लिए रिकॉर्डिंग करने की अनुमति रहेगी।
यहाँ जारी आदेश के अनुसार जिले में पूर्व में घोषित टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
जिले की सभी सीमाएं सील की गई है। जिला की सीमा में बाहरी लोगों का और जिले के निवासरत व्यक्तियों का बाहर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है ।
इसी प्रकार कार्य एवं सेवाएं जो प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे उनमें समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालयों में अधिकतम 33 प्रतिशत स्टाफ की उपस्थिति के साथ संचालन की अनुमति लेकिन कंटेनमेंट जोन के तहत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं होगी शामिल है।
कंटेनमेंट जोन के बाहर निर्माण कार्य जिसमें कार्यस्थल पर ही श्रमिक उपलब्ध हो एवं जिन्हें कार्यस्थल से बाहर से ना आना पड़े। घर पर शादी, विवाह समारोह का आयोजन अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जायेगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए किया जा सकेगा। अति आवश्यक परिस्थितियों में उपयोग होने वाले प्रत्येक ट्रक में दो चालक एवं एक हेल्पर हो आवश्यक है। प्रत्येक निजी फोर व्हीलर गाड़ी में चालक एवं अधिकतम दो व्यक्ति एवं प्रत्येक टू व्हीलर में केवल चालक की अनुमति दी गई है। होम डिलीवरी वाली स्टेशनरी दुकान, कूलर, फ्रिज,एसी, पंखा की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। चश्में की दुकान जो डॉक्टर के परामर्श से चश्मे का ग्लास फ्रेम आदि बदलने के लिए खोली जा सकेंगी। शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त स्टैंडअलोन दुकान रहवासी इलाके के अंदर स्थित दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त दुकाने खोलने की अनुमति दे दी गई है।