भोपाल, 26 मई ।मध्यप्रदेश के भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा-144 के तहत संशोधित आदेश जारी कर लॉकडाउन में शहर को तीन सेक्टर में बांट कर मार्केट की दुकानों को दिन और समान आधार पर 27 मई से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री पिथोड़े ने भोपाल के शहरी क्षेत्र में पुराने भोपाल, बैरागढ़ के साथ कंटेनमेंट और बफर क्षेत्र को छोड़कर थोक बाजार एवं रिटेल मार्केट के विक्रेताओं को समस्त वस्तुओं के लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन और बिक्री की सशर्त अनुमति प्रदान की है। शहर में सोमवार और गुरुवार को कपड़े, जूते, चप्पल, स्टेशनरी और किताब की दुकानें सुबह 11:00 से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी। इसी प्रकार मंगलवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स एवं मोबाइल की दुकान खोली जा सकेंगी। बुधवार और शनिवार को ज्वेलरी सराफा, बर्तन, कास्मेटिक और अन्य दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक सेवा किराना, वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पहले ही की तरह सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक समस्त दिन खोली जाएंगी।