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भोजपुर में बैग व्यापारी इमरान खान हत्याकांड में दस लोगों को फांसी की सजा:₹10 लाख रंगदारी देने से इंकार करने पर दिनदहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया था attacknews.in

आरा, 14 जून । बिहार में भोजपुर जिले की सत्र अदालत ने सोमवार को चर्चित इमरान हत्याकांड में दस लोगों को फांसी की सजा सुनायी।

अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश (नवम) मनोज कुमार ने यहां मामले में सुनवाई के बाद चर्चित इमरान हत्याकांड में खुर्शीद कुरेशी, उनके भाई अब्दुल्लाह कुरेशी समेत 10 लोगों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर एक लाख रूपये का अर्थ दंड भी लगाया।

गौरतलब है कि 06 दिसंबर 2018 को आरा चौक पर इमरान की हत्या हुई थी। इस मामले में (सेशन ट्रायल 117/2019) के मुख्य अभियुक्त खुर्शीद कुरेशी, अब्दुल्लाह कुरेशी, अहमद मियां, बबली मियां, राजू खान, अनवर खान उर्फ सलामिया, तौसीफ मियां तथा (209/19) के अभियुक्त शमशेर मियां ,फूलचंद्र मियां और गुडु मियां को सजा हुई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षड़यंत्र आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिये भय पैदा करने में दोषी पाते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा-ए- मौत सुनाई है। 9 मार्च को ही सभी आरोपियों को दोषी पाया गया था।

मालूम हो कि छह दिसंबर 2018 को दिनदहाड़े शहर के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट पर अंधाधुंध फार्यंरग की गई थी। उसमें दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गई थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे। उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाना में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

उसमें कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई थी। पैसे देने से इंकार किया तो आरोपितों द्वारा उन पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। जिसमें इमरान की मौत हो ग गई थी। जबकि ,उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गए थे।

सनद हो कि नौ मार्च को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भादवि की धारा 387/34, 302/34, 307/34,120 (बी ) व 27 आम्र्स एक्ट तहत खुर्शीद कुरैशी उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नजीरगंज के राजू खान, रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मियां, खेताड़ी मोहल्ला के बब्ली मियां, तौशिफ आलम व फुरचन उर्फ फुचन मियां, रोजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां को दोषी करार दिया था। जिन्हें सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए फांसी की सजा सुना दी गई।

छह दिसंबर 2018 को घटना के दिन आरा शहर के काफी भीड़-भाड़ वाले धर्मन चौक के पास बैग और बेल्ट कारोबारी इमरान को दिनदहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसे नजदीक से दर्जन भर गोलियां मारी गई थी। उस दौरान अंधाधुंध फार्यंरग की गई थी। जिसमें इमरान के भाई और बगल में काम कर रहे बीएसएनएल के एक कर्मी को भी गोली लग गई थी।

दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से पूरा शहर दहल उठा था। गोलियों की आवाज सुन लोग भाग गये थे। कुछ देर के बाद जब गोली बारी थमी, तब लोगों को इमरान के मारे जाने और दो लोगों गोली लगने की खबर मिली थी। उस घटना के बाद जबरदस्त बवाल भी मचा था।

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