नईदिल्ली 4 जुलाई। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स (NCTE) ने बड़ा ऐलान करते हुए पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद यानी कि NCTE द्वारा किए बदलावों के बाद अब बीएड पास अभ्यर्थी भी 1 से 5वीं कक्षा तक पढ़ा सकेंगे. हालांकि नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के दो साल के भीतर ही ब्रिज कोर्स करना होगा. यह ब्रिज कोर्स नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से करना होगा. यह छह महीने का डिप्लोमा कोर्स होगा.
जरूरी योग्यता:
1 से 5वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक और बीएड की डिग्री अनिवार्य है.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) ने इस बारे में परिवर्तित नियम जारी कर दिए हैं। हालांकि, नौकरी पाने के दो साल के भीतर प्रतिभागियों को छह माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा।
एनसीटीई की ओर से प्रकाशित राजपत्र में कहा गया है कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक और बीएड की डिग्री को भी अर्हता मानी जाएगी। हालांकि शिक्षक बनने के बाद ऐसे प्रतिभागियों को दो वर्ष के भीतर एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से प्राइमरी शिक्षक के लिए छह माह का डिप्लोमा लेना होगा।
मालूम हो कि इससे भी राज्यों की मांग पर विशेष स्थिति में बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त किया गया है। हालांकि इसके लिए राज्यों को केंद्र से विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी। अब सामान्य तौर पर यह भर्ती की जा सकेगी।attacknews.in