बी.एड, और डी.एड, कोर्स के लिये विश्वविद्यालयों,शैक्षणिक संस्थानों को NCTE की अनुमति अनिवार्य नहीं Attack News 

नयी दिल्ली, 01 नवंबर । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी जिससे राष्ट्रीय शिक्षक परिषद् की अनुमति लिए बिना बीएड आदि की डिग्री देने वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता मिल जायेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी।

यहाँ जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 में संशोधन कर एक नया विधेयक लाया जायेगा, जिसके जरिये उन केन्द्रीय या राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीएड एवं डीइड पाठ्यक्रमों को पिछली तारीखों से मान्यता दी जायेगी, जो नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की अनुमति के बिना चल रहे थे।

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