प्रयागराज, 30 अक्टूबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है।
विपरीत धर्म के जोडे की याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने याचियो को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने की छूट दी है।
याची ने परिवार वालो को उनके शांति पूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की उच्च न्यायालय से मांग की थी। न्यायालय ने इस याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।