नईदिल्ली 25 अप्रेल। छात्रों व आम जनता के हित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 24 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है।
यूजीसी ने कहा है कि ये 24 स्वघोषित तथा गैर पंजीकृत संस्थान यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए चल रहे हैं और उन्हें फर्जी घोषित किया गया है। ये फर्जी विश्वविद्यालय किसी भी तरह की शैक्षणिक डिग्री देने के हकदार नहीं है।
फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्य वार सूची
बिहार
मैथिली यूनीवर्सिटी / विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार
दिल्ली
कमर्शियल यूनीवर्सिटी लि., दरियागंज दिल्ली
यूनाइटेड नेशंस यूनीवर्सिटी, दिल्ली
वोकेशनल यूनीवर्सिटी, दिल्ली
एडीआर – सेंट्रिक ज्यूरिडीकल यूनीवर्सिटी, एडीआर हाउस, 8-जे, गोपाल टावर, 25 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, नई दिल्ली
विश्वकर्मा ओपन यूनीवर्सिटी और सेल्फ इंप्लाइमेंट, रोजगार सेवा सदन, 672, संजय इंक्लेव अपोजिट जीटीके डीपो, दिल्ली – 110033
आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्प्रीचुअल यूनीवर्सिटी) 351-352, फेज-।, ब्लॉक ए, विजय विहार, रिठाला, रोहिणी, दिल्ली – 110085
कर्नाटक
बदागनवी सरकार वर्ल्ड ओपेन यूनीवर्सिटी एजूकेशन सोसायटी, गोकक, बेलगांम, कर्नाटक
केरल
सेंट जॉन्स यूनीवर्सिटी, किशानट्टम, केरल
महाराष्ट्र
राजा अरेबिक यूनीवर्सिटी, नागपुर, महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता
इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, 8-ए, डायमंड हारवर रोड ब्यूलटेक इन, दूसरा तल ठाकुरपुरकुर, कोलकाता – 700063
उत्तर प्रदेश
वाण्र्णेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (यूपी) जगतपुरी, दिल्ली
महिला ग्राम विद्यापीठ / विश्वविद्यालय, (वीमेन्स यूनीवर्सिटी) प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉ कॉम्पलेक्स होम्योपैथी, कानपुर, उत्तर प्रदेश
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनीवर्सिटी (ओपन यूनीवर्सिटी), अचलतल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कौशीकला, मथुरा, उत्तर प्रदेश
महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
इन्द्रप्रस्त शिक्षा परिषद, इंस्टयूशनल एरिया, खोडा मकन्दपुर नोएडा फेज-।।, उत्तर प्रदेश
ओडिशा
नवभारत शिक्षा परिषद, अनुपूर्ण भवन, प्लाट नम्बर 242, पानी टंकी रोड, शक्ति नगर, राउरकेला – 769014
नॉर्थ उडीसा यूनीवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नॉलोजी, ओडिशा
पुडडुचेरी
श्री बोधी एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, नम्बर 186 थिलास्पेट, वझूथाउर रोड, पुड्डुचेरी
* भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, यूपी मामला जिला न्यायाधीश, लखनऊ की अदालत में है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(1) के अनुसार केवल ऐसे विश्व विद्यालय जो केंद्र, राज्य / प्रांत अधिनियम या ऐसे संस्थान जो खंड 3 के अंतर्गत विश्विद्यालय की मान्यता प्राप्त हो या ऐसा संस्थान जो संसद के अधिनियम द्वारा शक्ति प्रदान की गई हो ही खंड 22(3) के तहत यूजीसी निर्दिष्ट डिग्री प्रदान कर सकते हैं।
यूजीसी अधिनियम का खंड 23 किसी संस्थान द्वारा यूनीवर्सिटी शब्द के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, यदि उनका गठन ऊपर वर्णित तरीकों / नियमों के तहत नहीं किया गया है।attacknews.in