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छत्तीसगढ़ के नेता अजीत जोगी की जाति कौन सी है? कोर्ट ने नई जांच कमेटी गठित करने का दिया आदेश Attack News

बिलासपुर, 30 जनवरी । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले में नई जांच समिति गठित करने के लिए कहा है। अदालत के इस फैसले से जोगी को राहत मिली है।

अजीत जोगी के अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले में हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है।

शुक्ला ने बताया कि उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाई गई जाति प्रमाणपत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट और अनुशंसा को तकनीकी आधार पर उचित नहीं माना है। अदालत ने निर्देशित किया है कि एक नई उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति गठित करके अजीत जोगी की जाति की पुनः जांच कराई जा सकती है।

अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जोगी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उच्च स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट और अनुशंसा को रद्द करने की मांग की थी। हाई पॉवर कमेटी ने जोगी को कंवर आदिवासी नहीं माना था।

जोगी की जाति को संतकुमार नेताम और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय ने भी चुनौती दी थी।attacknews.in

शुक्ला ने बताया कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश टी बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता की युगल पीठ ने 21 नवम्बर 2017 को अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज मंगलवार को न्यायालय की युगल पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए अजीत जोगी की याचिका स्वीकार कर ली।

अदालत ने निर्देशित किया है कि एक नई उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठित कर अजीत जोगी की जाति की पुनः जांच कराई जा सकती है।attacknews.in

छत्तीसगढ़ सरकार ने रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में जोगी की जाति की छानबीन के लिए जाति प्रमाणपत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया था। समिति ने 27 जून वर्ष 2017 में रिपोर्ट दी थी कि जोगी कंवर आदिवासी नहीं है।

इस मामले में फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा है कि न्यायालय के निर्देशों का जल्द पालन किया जाएगा।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने इसे सच की जीत कहा है। attacknews.in

जोगी ने कहा है कि गाँधीजी की पुण्यतिथि के दिन सच की जीत हुई और हमें न्याय मिला है। यह ऐतिहासिक है। इसके साथ ही, चुनावी वर्ष के प्रथम महीने में उच्च न्यायालय का हमारे पक्ष में फैसला आना शुभ संकेत है और इस बात को पुनः प्रमाणित करता है कि, षड़यंत्र और झूठ अंत में सच के सामने घुटने टेकते हैं।

वहीं राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा है कि अदालत के फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और वर्तमान मुख्यमंत्री रमन सिंह की जुगलबंदी बेनकाब हो गई है।attacknews.in

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग की सदस्य किरणमयी नायक ने कहा है कि जोगी की जाति के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले का पार्टी सम्मान करती है।

नायक ने कहा कि वर्ष 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर चुनाव लड़ा था और अजीत जोगी को फर्जी आदिवासी कहा था।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इस मामले में जानबूझकर गलतियां की हैं।attacknews.in

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