नयी दिल्ली, 18 नवंबर । दिल्ली की एक अदालत ने 2002 में एक व्यापारी से कथित तौर पर जबरन वसूली के रूप में पांच करोड़ रुपये की मांग किये जाने को लेकर माफिया सरगना अबु सलेम के खिलाफ एक मामले में साक्ष्य दर्ज करने का काम आज पूरा कर लिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सहरावत ने अभियोजन और आरोपी एम एस खान के अधिवक्ता की तरफ से दलीलों को सुना और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 नवंबर को निर्धारित कर दी।
सलेम का नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया गया था। उसे मौजूदा मामले में 2013 में जमानत दी गई। हालांकि, 1993 के मुंबई बम धमाकों समेत विभिन्न अन्य मामलों में फिलहाल वह जेल में है।
पांच अन्य आरोपियों के साथ सलेम ने ग्रेटर कैलाश निवासी व्यापारी अशोक गुप्ता से कथित तौर पर जबरन वसूली के तौर पर पांच करोड़ रुपये की मांग की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सलेम ने गुप्ता और उनके बेटे अभिषेक से अप्रैल 2002 में कथित तौर पर जबरन वसूली की। उसने धमकी दी थी कि अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो वह उनके परिवार के सदस्यों का सफाया कर देगा।
मुकदमे का सामना कर रहे अन्य आरोपियों में चंचल मेहता, माजिद खान, पवन कुमार मित्तल और मोहम्मद अशरफ शामिल हैं। आरोपियों में से एक सज्जन कुमार सोनी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।attacknews
पुलिस का दावा है कि उसने सलेम द्वारा गुप्ता को किये गए कुछ टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड किये हैं।