नयी दिल्ली, 23 मार्च। आम आदमी पार्टी: आप: को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाभ के पद मामले में उसके 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली अधिसूचना को आज निरस्त कर दिया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि आप विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली अधिसूचना कानूनन सही नहीं थी और उनका मामला फिर से सुनवाई के लिये चुनाव आयोग के पास भेज दिया।
विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिये चुनाव आयोग की सिफारिश को‘दोषपूर्ण’ बताते हुए पीठ ने कहा कि इसमें नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ है औरआयोग ने इन विधायकों को दिल्ली विधानसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराने की सिफारिश करने से पहले कोई मौखिक सुनवाईका अवसर नहीं दिया।
अदालत ने कहा, ‘‘ चुनाव आयोग की ओर से: राष्ट्रपति को: 19 जनवरी2018 को दी गई राय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करने की वजह से कानूनन गलत है।’’
इस फैसले से आह्लादित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे सच्चाई की जीत करार दिया।attacknews.in