शिलाँग 09 जून । मेघालय की एक निचली अदालत ने सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के विधायक थॉमस संगमा की बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।
एक महिला द्वारा बलात्कार और धमकी देने को लेकर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद श्री संगमा ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
श्री संगमा मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा के सलाहकार भी हैं।
श्री संगमा के अधिवक्ता कौस्तव पॉल ने बुधवार को कहा, “अदालत ने श्री संगमा की बिना पूर्व अनुमति के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने और मामले की जांच में बाधा नहीं पहुंचाने की शर्त पर अंतरिम जमानत मंजूर की है।”
अदालत ने आरोपी विधायक को शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष के गवाह से दूरी बनाए रखने और शिकायतकर्ता तथा अभियोजन पक्ष के गवाह को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देने का भी निर्देश दिया है।
इसके अलावा न्यायालय ने श्री संगमा को कथित बलात्कार मामले की जांच रहे पुलिस दल के साथ सहयोग करने का भी निर्देश दिया।
श्री संगमा के खिलाफ पिछले वर्ष जनवरी से कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोप में एक महिला ने पूर्वी खासी पर्वतीय जिले के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।