Home / प्रशासन / बीएसएफ जवान की पत्नी को राहत, कोर्ट ने दिया पति संग रहने का आदेश

बीएसएफ जवान की पत्नी को राहत, कोर्ट ने दिया पति संग रहने का आदेश

नईदिल्ली 10 फरवरी .दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से सैनिकों को परोसे जाने वाले भोजन की खराब गुणवत्ता का आरोप लगाते हुए एक वीडियो पोस्ट करने वाले बीएसएफ जवान की पत्नी को बैरक में उससे मिलने और दो दिन उसके साथ रहने की अनुमति देने के लिए कहा है।

इससे पहले कोर्ट बीएसएफ जवान की पत्नी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर तैयार हो गया जिसने वीडियो पोस्ट करके जवानों को खराब गुणवत्ता वाला भोजन दिए जाने का आरोप लगाया था। महिला ने दावा किया है कि उसका पति तेज बहादुर यादव लापता है और उनका परिवार उनसे पिछले तीन दिनों से संपर्क नहीं कर पाया है।

न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की पीठ के समक्ष याचिका की तत्काल सुनवाई का जिक्र किया गया। पीठ ने इस मामले पर सुनवाई को शुक्रवार अपराह्न के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवान की पत्नी की राहत देते हुए कहा कि वह बैरक में उससे मिल सकती है और साथ ही दो दिन उसके साथ रह सकती है।

इससे पहले जवान की पत्नी की ओर से पेश हुए वकील मनीष तिवारी ने कहा कि जवान का पिछले कुछ दिनों से कोई अता पता नहीं है इसलिए अदालत को इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए। पीठ ने मामले की अत्यावश्यकता को स्वीकार करते हुए कहा कि ठीक है, इस (याचिका) पर सुनवाई आज की जाएगी।

attacknews.in

About Administrator Attack News

Dr.Sushil Sharma Admin/Editor

Check Also

मध्यप्रदेश में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नीट से चयनित विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ने पर शैक्षणिक शुल्क करना होगा जमा attacknews.in

  भोपाल, 04 जून । राज्य के चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े ने बताया कि …

नौसेना बेस पर अधिकारी प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट;99वें एकीकृत अधिकारी प्रशिक्षु पाठ्यक्रम के तैरते जहाजों पर दिए गए प्रशिक्षण attacknews.in

  नईदिल्ली 4 जून । 99वें एकीकृत अधिकारी प्रशिक्षु पाठ्यक्रम के तैरते जहाजों पर दिए …

सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी भी नहीं डाल सकेंगे हथियारों के साथ फोटो;अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश attacknews.in

झुंझुनूं, 02 जून । राजस्थान में पुलिसकर्मियों सहित लोग अब हथियारों के साथ सोशल मीडिया …

अकड़ में रहकर प्रधानमंत्री का अपमान करने वाली ममता बनर्जी ने नरेन्द्र मोदी से अच्छी भावना से काम करने की अपील करके मुख्य सचिव को रिलीव करने से मना करके दिल्ली बुलाने का आदेश रद्द करने का अनुरोध किया attacknews.in

नयी दिल्ली, 31 मई । पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने …

त्रिपुरा मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वाला  पुलिसकर्मी निलंबित attacknews.in

  अगरतला 30 मई । त्रिपुरा में मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को संबोधित करते हुए …