नईदिल्ली 10 फरवरी .दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से सैनिकों को परोसे जाने वाले भोजन की खराब गुणवत्ता का आरोप लगाते हुए एक वीडियो पोस्ट करने वाले बीएसएफ जवान की पत्नी को बैरक में उससे मिलने और दो दिन उसके साथ रहने की अनुमति देने के लिए कहा है।
इससे पहले कोर्ट बीएसएफ जवान की पत्नी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर तैयार हो गया जिसने वीडियो पोस्ट करके जवानों को खराब गुणवत्ता वाला भोजन दिए जाने का आरोप लगाया था। महिला ने दावा किया है कि उसका पति तेज बहादुर यादव लापता है और उनका परिवार उनसे पिछले तीन दिनों से संपर्क नहीं कर पाया है।
न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की पीठ के समक्ष याचिका की तत्काल सुनवाई का जिक्र किया गया। पीठ ने इस मामले पर सुनवाई को शुक्रवार अपराह्न के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवान की पत्नी की राहत देते हुए कहा कि वह बैरक में उससे मिल सकती है और साथ ही दो दिन उसके साथ रह सकती है।
इससे पहले जवान की पत्नी की ओर से पेश हुए वकील मनीष तिवारी ने कहा कि जवान का पिछले कुछ दिनों से कोई अता पता नहीं है इसलिए अदालत को इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए। पीठ ने मामले की अत्यावश्यकता को स्वीकार करते हुए कहा कि ठीक है, इस (याचिका) पर सुनवाई आज की जाएगी।
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